UP के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी Gorakhpur News
विशेष अदालत (एमपी-एमएलए) विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।
गोरखपुर, जेएनएन। पडरौना के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व विशेष अदालत (एमपी-एमएलए) विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर अगली तिथि पर उन्हें उपस्थित करने का आदेश नगर कोतवाली पुलिस को दिया है।
घर में घुसकर मारपीट का आरोप
कैबिनेट मंत्री घर में घुसकर मारने, पीटने तथा जान की धमकी देने के मामले समेत नगर कोतवाली में अलग अलग दर्ज पांच मुकदमों में आरोपित हैं। इन सभी मामलों में आज सुनवाई थी। पिछली तारीख को उनकी अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने उनके विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी कर उपस्थित होने का आदेश दिया था। पर वह आज भी अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
जमानतदारों को भी नोटिस
अदालत ने कैबिनेट मंत्री के जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
यह थी घटना
वर्ष 2012 के विधान सभा चुनाव में नगर से सटे नोनिया पट्टी में रुपये बांटने का आरोप लगा कर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के प्रत्याशियों मे काफ़ी झड़प हुई थी। इसके बाद आचाऱ संहिता के उल्लंघन समेत अन्य धाराओं में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद व 12 समर्थकों पर मुक़दमा दर्ज हुआ था।
स्वामी प्रसाद का राजनीतिक सफर
वर्ष 2008 में कुशीनगर बसपा नेता के रूप में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर आरपीएन सिंह से 17 हजार वोटों से हार गए। इसके बाद सदर विधानभा सीट खाली होने पर 2009 में हुए उप चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मोहिनी देवी को हरा पहली बार यहां से विधायक चुने गए। फिर 2012 में बसपा की टिकट पर भी विधायक बने। बसपा से नाता तोड़ भाजपा का दामन थामा। 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े। इसमें विजयी होने के बाद से प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं।