किराएदारी रजिस्टर्ड नहीं तो कार्रवाई
जागरण संवाददाता, गोरखपुर : शहर के जिस भी माल या मल्टीप्लेक्स में किराएदारी अनुबंधित है, ऐसे
जागरण संवाददाता, गोरखपुर : शहर के जिस भी माल या मल्टीप्लेक्स में किराएदारी अनुबंधित है, ऐसे भवन स्वामी अपनी किराएदारी को रजिस्टर्ड करा दें। इसके लिए सभी को नोटिस भेजी जा रही है। ऐसा न करने पर स्टाम्प एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं सभी उप निबंधक शासन से तय लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करें। यह निर्देश अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल ने बुधवार को स्टांप एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए।
एडीएम वित्त कार्यालय में हुई बैठक में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर एडीएम ने नाराजगी जताई। सबसे कम लक्ष्य हासिल करने वाले गोला और सहजनवां के उप निबंधक से कारण भी पूछा गया। उन्होंने जून में पिछले बैकलाग को पूरा करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण तथा स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने 15 जुलाई को प्रस्तावित मूल्याकन सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिससे कि पुनरीक्षित मूल्याकन सूची एक अगस्त से लागू की जा सके। एडीएम ने जनसुनवाई के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने को कहा। बैठक में सहायक महानिरीक्षक केके शुक्ला, केके तिवारी, अवधेश मिश्रा, जुबेर अहमद, रमेश चन्द्र, सुशील तिवारी, अशोक तिवारी, विनोद कुमार, अविनाश पाल, अतुल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
कीमतों में नहीं होगी वृद्धि, सस्ती भी होंगी
सर्किल रेट के लिए सर्वे का काम अंतिम दौर में है। सूत्रों की मानें तो कई तहसीलों के सैकड़ों गांव में जमीन के दाम नहीं बढ़ेंगे। इसमें आवासीय व कृषि दोनों जमीनें होंगी। यही नहीं कई इलाकों में खरीद फरोख्त में आई कमी को देखते हुए सर्किल रेट कम भी किया जा सकता है, जिससे जमीन की कीमतें वहां सस्ती हो सकती हैं। शहर के कई इलाकों में बाजार दर पर सर्किल रेट को करने की तैयारी है। हालांकि ऐसे इलाकों में सर्किल रेट नहीं बढ़ाने पर विचार चल रहा है, जहां आने वाले समय में सरकार को मुआवजा देना है।