स्कूलों के लिए नए नियम, राष्ट्रगान गाएंगे तभी मान्यता पाएंगे
स्कूलों की मान्यता के लिए अब नए नियम का पालन करना होगा। राष्ट्रगान तो अनिवार्य होगा ही आवेदन शुल्क और सुरक्षा कोष में भी बढ़ोत्तरी हुई है।
By Edited By: Published: Fri, 18 Jan 2019 08:10 AM (IST)Updated: Fri, 18 Jan 2019 10:19 AM (IST)
गोरखपुर, जेएनएन। बेसिक शिक्षा परिषद से प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों की मान्यता के लिए नई नीति जारी की गई है। अब कोई विद्यालय राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान गाने से मना नहीं कर सकेगा। गायन की व्यवस्था होने के बाद ही नई मान्यता प्राप्त की जा सकेगी। नवीन मान्यता के लिए आवेदन शुल्क व सुरक्षा कोष में पांच गुना तक की बढ़त की गई है। नई नीति के तहत एक अप्रैल 2019 से आवेदन किया जा सकेगा।
हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ मानकों को कठिन किया गया है तो प्रक्रिया कुछ हद तक आसान बनाई गई है। नई नीति के अनुसार प्रत्येक महीने में मान्यता समिति की बैठक होगी। प्राथमिक स्तर की मान्यता के लिए एडी बेसिक का अनुमोदन जरूरी नहीं होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति ही यह मान्यता दे सकेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय की मान्यता के लिए एडी बेसिक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा।
ये हुए महत्वपूर्ण बदलाव
- सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जाएगी।
- मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद से निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से अलग कुछ मान्य नहीं होगा।
- प्राथमिक के लिए आवेदन शुल्क दो हजार से बढ़ाकर 10 हजार, उच्च प्राथमिक के लिए तीन हजार से बढ़ाकर 15 हजार किया गया।
सुरक्षित कोष प्राथमिक के लिए एक लाख व उच्च प्राथमिक के लिए डेढ़ लाख जमा करना होगा। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि विद्यालयों की मान्यता को लेकर नई नीति जारी की गई है, इसके लिए आवेदन एक अप्रैल से किए जा सकेंगे।
हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ मानकों को कठिन किया गया है तो प्रक्रिया कुछ हद तक आसान बनाई गई है। नई नीति के अनुसार प्रत्येक महीने में मान्यता समिति की बैठक होगी। प्राथमिक स्तर की मान्यता के लिए एडी बेसिक का अनुमोदन जरूरी नहीं होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति ही यह मान्यता दे सकेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय की मान्यता के लिए एडी बेसिक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा।
ये हुए महत्वपूर्ण बदलाव
- सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जाएगी।
- मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद से निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से अलग कुछ मान्य नहीं होगा।
- प्राथमिक के लिए आवेदन शुल्क दो हजार से बढ़ाकर 10 हजार, उच्च प्राथमिक के लिए तीन हजार से बढ़ाकर 15 हजार किया गया।
सुरक्षित कोष प्राथमिक के लिए एक लाख व उच्च प्राथमिक के लिए डेढ़ लाख जमा करना होगा। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि विद्यालयों की मान्यता को लेकर नई नीति जारी की गई है, इसके लिए आवेदन एक अप्रैल से किए जा सकेंगे।
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