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वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे की नई व्यवस्था, जानें-क्या है मामला

पूर्वोत्तर रेलवे में अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। वे रेल टिकट में रियायत लेना चाहते हैं या नहीं इसका कॉ्लम भरना पड़ेगा।

By Edited By: Published: Wed, 12 Jun 2019 05:28 AM (IST)Updated: Wed, 12 Jun 2019 05:17 PM (IST)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे की नई व्यवस्था, जानें-क्या है मामला
वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे की नई व्यवस्था, जानें-क्या है मामला
गोरखपुर, जेएनएन। अब रेलवे वरिष्ठ नागरिकों से पूछने लगा है कि क्या आप किराये में मिलने वाली रियायत लेना चाहते हैं या छोड़ना। रियायत छोड़ना चाहते हैं तो कितना। 100 फीसद या 50 फीसद। रेलवे की तरफ से इसके लिए आरक्षित टिकट के आवेदन फार्म में अतिरिक्त कॉलम निर्धारित किए गए हैं। रियायत लेने या छोड़ने के लिए यह कॉलम भरना अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड ने गिव अप स्कीम में संशोधन किया है और इसे पूर्वोत्तर रेलवे में लागू कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक इच्छानुसार विकल्प चयन कर सकते हैं।
अगर वे किराये में रियायत चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित पूरी छूट मिलेगी। अगर रियायत छोड़ना चाहते हैं तो 50 या 100 फीसद छोड़ सकते हैं। यात्री को दोनों ही परिस्थितियों में विकल्प भरना होगा। यह कॉलम वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है किराये में छूट रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को किराये में छूट प्रदान करता है। 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों को 50 फीसद और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों को किराये में 40 फीसद की छूट मिलती है। ऐसे भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जो रियायत नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए नया विकल्प भी सुनिश्चित कर दिया गया है।
वरिष्ठ नागरिकों को एक विकल्प चुनना ही पड़ेगा इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों को किराये में दी जाने वाली छूट को न लेने वाली योजना में दो विकल्प तैयार किए गए हैं। जिसमें किसी एक को चुनना होगा।

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