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महराजगंज में मुर्गे की मौत पर हत्या की तहरीर, पूर्व विधायक के बेटे का था मुर्गा

महराजगंज में एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी इलाके में खूब चर्चा है। हुआ यूं कि एक मुर्गा को जहर देकर मारने के मामले में पूर्व विधायक के पुत्र अज्ञात के खिलाफ सिंदुरिया थाने में रपट दर्ज कराने पहुंचे।

By Rahul SrivastavaEdited By: Published: Sat, 11 Sep 2021 07:15 AM (IST)Updated: Sun, 12 Sep 2021 07:57 AM (IST)
महराजगंज में मुर्गे की मौत पर हत्या की तहरीर, पूर्व विधायक के बेटे का था मुर्गा
मुर्गे की मौत पर पूर्व विधायक के बेटे ने दी तहरीर। प्रतीकात्मक तस्वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता : महराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र का एक मामला काफी सुर्खियों में है, हो भी क्यों न, मामला एक मुर्गे का है। हुआ यूं कि एक मुर्गे को जहर देकर मारने के मामले में पूर्व विधायक के पुत्र अज्ञात के खिलाफ सिंदुरिया थाने में रपट दर्ज कराने पहुंचे। मामला अभी थाने पर पहुंचा ही था कि इलाके में इस बात की चर्चा होने लगी। पिपरा कल्याण गांव के निवासी और 1977 में महराजगंज के विधायक रहे दुक्खी प्रसाद के बेटे राजकुमार भारती ने बताया कि उनके स्वजन पक्षियों से बहुत लगाव रखते हैं, इसलिए घर पर तोता, कबूतर के साथ चार मुर्गी और एक मुर्गा पाला गया है। परिवार के साथ एक कार्यवश महराजगंज चले आए थे, जबकि बच्चा स्कूल चला गया। पुत्र विकास जब स्कूल से घर पहुंचा तो मुर्गा तड़प रहा था। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

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मुर्गे का पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई की मांग

राजकुमार भारती ने कहा कि आशंका है कि जहर देकर मुर्गे को मारा गया है। ऐसे में इसका पोस्टमार्टम करा कर कार्रवाई की जाए। सिंदुरिया के प्रभारी थानेदार ऋतुराज सुमन यादव ने कहा कि तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है।

आटो पर लदी पांच बोटा साखू की लकड़ी बरामद

फरेंदा वन विभाग की टीम ने गिरधरपुर बीट के फरेंदा-बृजमनगंज मार्ग पर आटो पर लदी पांच बोटा साखू की लकड़ी बरामद की है, जबकि लकड़ी तस्कर भागने में सफल रहे। फरेंदा वन विभाग की टीम रात में गश्त पर थी। मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि तस्कर आटो पर लकड़ी लादकर ले जा रहे हैं। सूचना पर वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर आटो को बरामद कर लिया, जहां पांच बोटा साखू की लकड़ी लदी थी। फारेस्टर अरुण सिंह, हिमांशु, रामलखन, एजाज,राजन सहित अन्य मौजूद रहे। रेंजर विजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।


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