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प्रेमिका का निकाह दूसरी जगह तय होने पर कर दी थी मां व दादी की हत्‍या, कोर्ट ने दी यह सजा Gorakhpur News

प्रेमिका को जलाकर मारने का प्रयास करने और उसकी मां व दादी की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के जुर्म में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Sun, 29 Sep 2019 10:51 AM (IST)Updated: Sun, 29 Sep 2019 02:43 PM (IST)
प्रेमिका का निकाह दूसरी जगह तय होने पर कर दी थी मां व दादी की हत्‍या, कोर्ट ने दी यह सजा Gorakhpur News
प्रेमिका का निकाह दूसरी जगह तय होने पर कर दी थी मां व दादी की हत्‍या, कोर्ट ने दी यह सजा Gorakhpur News

 गोरखपुर, जेएनएन। बस्ती जिले में प्रेमिका को जलाकर मारने का प्रयास करने और उसकी मां व दादी की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के जुर्म में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 

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घर में घुसकर की हत्‍या

अभियोजन पक्ष के अनुसार कलवारी थानाक्षेत्र के खहरियां गांव निवासी मेराज एक युवती को भगा ले गया था। पुलिस ने युवती को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। युवती को फिर कभी परेशान न करने की बात कहकर वह मुंबई चला गया। इधर, युवती का निकाह उसके पिता ने दूसरी जगह तय कर दिया। यह जानकारी होते ही मेराज मुंबई से बस्ती आ गया। 5 जुलाई 2017 की रात मेराज दीवार फांदकर हबीबुल्लाह के घर घुस गया। रात नौ बजे हबीबुल्लाह खाना खाकर बाहर लेटे हुए थे। जबकि घर के अंदर मां मुमताज बेगम और दादी हबीदुंनिशा सोने की तैयारी कर रही थीं।

प्रेमिका को भी जलाने का किया प्रयास

मेराज ने घर में घुसते ही युवती के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया और माचिस की तीली से आग लगाने लगा। यह देखकर मां और दादी सामने आ गईं। मेराज ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच मौका पाकर युवती कमरे में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शोर सुनकर हबीबुल्लाह मदद के लिए गांव की तरफ भागे।

इधर, मेराज भागकर सुसावल गांव में लौहुरी के घर पहुंच गया। यहां कपड़ा बदलकर फरार हो गया। भागते समय उसका मोबाइल पीडि़त परिवार के घर में ही छूट गया था। हबीबुल्लाह ने मेराज, असफाक, मुमताज, इंतियाज व मेराज की मां के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने मेराज के विरुद्ध ही आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राम अनुज भास्कर व वेद प्रकाश पांडेय ने की। 


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