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पूर्व एमएलसी माफिया संजीव उर्फ रामू द्विवेदी की जमानत याचिका खारिज

अदालत ने कहा कि सामान्य लिपिकीय त्रुटि किसी गंभीर मामले में आरोपित को जमानत देने का आधार नहीं बन सकती है। उधर तबीयत खराब होने के बाद रामू को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रामू द्विवेदी शहर के व्यापारी निकुंज अग्रवाल से रंगदारी मांगने के मामले में बंद है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 10:45 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 10:45 PM (IST)
पूर्व एमएलसी माफिया संजीव उर्फ रामू द्विवेदी की जमानत याचिका खारिज
पूर्व एमएलसी माफिया संजीव उर्फ रामू द्विवेदी की जमानत याचिका खारिज

देवरिया: रंगदारी मांगने के मामले में जिला जेल में बंद माफिया व बसपा के पूर्व एमएलसी संजीव उर्फ रामू द्विवेदी की जमानत याचिका गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी। रामू द्विवेदी के अधिवक्ता ने याचिका में अपराध संख्या गलत दर्ज होने को जमानत का आधार बताया लेकिन अदालत ने इसे मानने से इन्कार कर दिया।

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अदालत ने कहा कि सामान्य लिपिकीय त्रुटि किसी गंभीर मामले में आरोपित को जमानत देने का आधार नहीं बन सकती है। उधर तबीयत खराब होने के बाद रामू को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।

रामू द्विवेदी शहर के व्यापारी निकुंज अग्रवाल से रंगदारी मांगने के मामले में बंद है। जमानत के लिए उसने याचिका दाखिल की थी, लेकिन प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदित्य जायसवाल ने दलीलों को सुनने के बाद जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं माना। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि रामू के मामले में दाखिल प्रपत्र में अपराध संख्या में गड़बड़ी की गई है और इसका अभियुक्त को लाभ मिलना चाहिए। अभियोजन पक्ष का कहना था कि वर्ष 2012 में थाना कोतवाली में कंप्यूटर प्रणाली न होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट मैनुअल दर्ज होती थी। त्रुटिवश अपराध संख्या 2228 दर्ज हो गई। मामले की विवेचना शुरू करते समय विवेचक ने पहले पर्चे में ही सही अपराध संख्या 2230 लिखा है। अदालत ने इसे जमानत देने का आधार नहीं माना। उधर रामू द्विवेदी की जेल में तबीयत बिगड़ गई। जांच के बाद जेल के चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में हुई जांच में उसके शुगर का स्तर बढ़ना पाया गया। साथ ही सीने में दर्द, पेशाब में जलन, पैर में झनझनाहट, सांस लेने में दिक्कत की समस्या भी सामने आई।


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