हत्या के जुर्म में तीन पीढिय़ों को उम्रकैद की सजा
बस्ती जिले में मामूली विवाद में हत्या के आरोप में न्यायालय ने पिता, पुत्र व नाती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गोरखपुर, (जेएनएन)। बस्ती में अपर जिला जज मनमीत सिंह सूरी ने नीम का पेड़ काटने के विवाद में हुई हत्या में एक ही परिवार के तीन पीढिय़ों के पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में लालगंज थाने के डीहीखासा गांव निवासी दादा हरिराम व उनके पुत्र बेचन व सुनील, बेचन के पुत्र रोहित तथा विनोद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
शासकीय अधिवक्ता अब्दुल समद ने न्यायालय में घटना का विवरण प्रस्तुत किया। बताया कि लालगंज थानाक्षेत्र के गांव डीहीखास निवासी शीत बसंत व हरीराम के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। हरिराम व उनके लड़के बेचन, सुनील, बेचन का लड़का रोहित तथा विनोद एक राय होकर विवादित नीम का पेड़ 15 जुलाई 2015 को करीब साढ़े बारह बजे दिन में काटने लगे। इस पेड़ पर शीतबसंत भी अपना दावा करते थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव करने शीतबसंत के घर की महिलाएं आरती, चंद्र प्रभा, माया, गुडिय़ा, श्यामकली, अमित व मनोज आए। उनको भी हमलावरों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। शीतबसंत की हमलावरों ने गला दबा कर हत्या कर दी।
घटना की प्राथमिकी दिवंगत के भाई सुख्खू ने दर्ज कराई थी। न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हरिराम व उनके लड़के बेचन, सुनील, बेचन का लड़का रोहित तथा विनोद को उम्रकैद की सजा सुनाई है।