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Railways News: ट्रेन में विस्फोटक लेकर चले तो होगी जेल, शुरू हुआ जांच अभियान

दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियाें की भीड़ का देखते हुए 11 नवंबर तक रेलवे स्टेशनों और ट्रेनोें में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर तीन साल की जेल भी हो सकती है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 11:17 AM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 11:17 AM (IST)
Railways News: ट्रेन में विस्फोटक लेकर चले तो होगी जेल, शुरू हुआ जांच अभियान
ट्रेनों में व‍िस्‍फोटक पदार्थ लेकर चलने वालों की धर पकड़ शुरू हो गई है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। त्योहारों में रेलवे प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियाें की भीड़ का देखते हुए 11 नवंबर तक रेलवे स्टेशनों और ट्रेनोें में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर तीन साल की जेल भी हो सकती है।

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रेलवे ने की यह व्‍यवस्‍था

मंडल रेल प्रबंधक डा. मोनिका अग्निहोत्री और प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में स्टेशनों व ट्रेनों में सघन जांच अभियान शुरू हो गई है। निगरानी बढ़ा दी है। लखनऊ मंडल के जनसपंर्क अधिकारी महेश गुप्ता के अनुसार मण्डल रेल प्रबंधक डा. मोनिका अग्निहोत्री के दिशा निर्देश पर दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान संरक्षित गाड़ी संचालन एवं यात्री सुरक्षा के लिए विशेष संरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान गाड़ियों के निर्धारित प्लेटफार्म आपातकालीन स्थिति के अलावा किसी भी दशा में बदले नहीं जाएंगे। गाड़ियों के आवागमन व प्रस्थान से संबंधित सूचना, डिस्प्ले बोर्ड पर निरंतर प्रदर्शित होते रहेंगे।

जागरूकता के ल‍िए चलेगा अभियान

स्टेशनों पर जन उदघोषणा प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित एवं संरक्षित यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से जागरूकता संदेश का प्रसारण किया जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक ने यात्रियाें से अपील किया है कि वे अपने साथ विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ (जैसे- स्टोव, गैस सिलेण्डर, आतिशबाजी का सामान, पेट्रोल एवं डीजल आदि) लेकर यात्रा न करें। यह पूरी तरह वर्जित है। ऐसा करना दंडनीय अपराध भी है। यदि काई यात्री ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करते पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

परेशानी में 139 पर फोन कर लें मदद

उन्होंने यात्रा के दौरान ट्रेनों की छतों व पावदान पर यात्रा न करने की भी अपील की है। साथ ही यात्रा के दौरान स्टेशन परिसर एवं ट्रेनों में अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि यात्री किसी भी विषम परिस्थिति में रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस या रेलकर्मी को सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी अपनी बात रेलवे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।


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