15 वर्ष पुराने वाहनों का नवीनीकरण नहीं कराया तो निरस्त होगा पंजीकरण
पंद्रह वर्ष पुराने वाहनों का कराना पडेगा नवीनीकरण। नवीनीकरण न कराने पर पंजीकरण निलंबित फिर होगा निरस्त।
गोरखपुर : वाहनों को लेकर अब वाहन स्वामियों की उदासीनता नहीं चलेगी। अगर पंजीकरण मामले में किसी भी तरह की लापरवाही की तो परिवहन विभाग स्वत: संज्ञान लेकर पंजीकरण निलंबित कर देगा। इसके बाद भी जागरूक नहीं हुए तो निरस्तीकरण की भी कार्रवाई होगी। पकड़े जाने पर ऊपर से चालान और बंद की प्रक्रिया भी होगी।
शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन विभाग सड़क पर दौड़ रहीं अपनी आयु खो चुकी व जर्जर हो चुकी दो, तीन और चार पहिया वाहनों को गंभीरता से लिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सूरज राम पाल के अनुसार वाहन स्वामी हर हाल में 15 वर्ष की आयु पूरा कर चुके वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करा लें। अगर कोई वाहन अपना अस्तित्व खो चुका है तो स्वामी उसका पंजीकरण निरस्त करा लें। सड़क पर चलने वाले अनियमित वाहनों के खिलाफ अनिवार्य रूप से कार्रवाई होगी। एआरटीओ के अनुसार अगर किसी वाहन का पंजीयन समाप्त हो गया है तो वह सड़क पर चलने को अधिकृत नहीं है। ऐसे में पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों का पंजीकरण एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से करा लें। इसके बाद भी वाहन का पंजीकरण नहीं हुआ तो विभाग पंजीयन को निलंबित कर देगा। निलंबन के बाद भी 6 माह तक वाहन स्वामी जागरूक नहीं हुए तो पंजीकरण को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वाहन का अस्तित्व समाप्त हो गया है और वह किसी उपयोग लायक नहीं है तो वाहन स्वामी उसका पंजीकरण हर हाल में निरस्त करा लें।
एआरटीओ ने पंजीयन समाप्त होने वाले और अस्तित्व समाप्त करने वाले वाहन स्वामियों से अपील किया है कि वे हर हाल में 60 दिनों के अंदर विभाग से संपर्क कर पंजीकरण व निरस्तीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित कर लें।