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गोरखपुर में नई व्‍यवस्‍था लागू, एक भी कोरोना मरीज मिला तो पूरा गांव और पूरा मोहल्‍ला होगा सील

कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की तिथि से 14 दिन तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। जिन मोहल्लों में ज्यादा कोरोना पाजिटिव निकल रहे हैं उन्हें सील कर दिया जा रहा है। यहां दुकानों को खोलने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Published: Sun, 02 May 2021 09:30 PM (IST)Updated: Sun, 02 May 2021 09:30 PM (IST)
गोरखपुर में नई व्‍यवस्‍था लागू, एक भी कोरोना मरीज मिला तो पूरा गांव और पूरा मोहल्‍ला होगा सील
कोरोना वायरस का प्रतीकातमक फाइल फोटो, जेएनएन।

गोरखपुर, जेएनएन। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने अब छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन की जगह बड़े कंटेनमेंट जोन बनाना शुरू कर दिया है। जिले में 20 थानाक्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। इसमें पूरे मोहल्ले व गांव के टोले में आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है। हालांकि जिन परिवारों में कोरोना पाजिटिव मरीज नहीं हैं, उन्हें आवश्यक कार्य से आने-जाने की छूट प्रदान की जा रही है।

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14 दिनों तक रहेगा प्रतिबंध, आवश्यक सेवाओं की रहेगी इजाजत

कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की तिथि से 14 दिन तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। जिन मोहल्लों में ज्यादा कोरोना पाजिटिव निकल रहे हैं, उन्हें सील कर दिया जा रहा है। यहां दुकानों को खोलने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए होम डिलीवरी पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है। कंटेनमेंट जोन पर हर प्रकार की गतिविधि पर नजर रखने के लिए निगरानी समितियों का गठन किया गया है। यह समिति हर छोटी-छोटी गतिविधि को रजिस्टर में नोट किया जाएगा। सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट भी इसपर नजर रख रहे हैं। नए केस न आने पर 14 दिन में कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिया जाएगा।

इन्हें रहेगी छूट

कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ऐसे परिवार, जिनके यहां कोरोना पाजिटिव नहीं है। उनमें से यदि किसी को ड्यूटी करने जाना है तो उसे जाने दिया जाएगा लेकिन आने-जाने का समय नोट किया जाएगा। सब्जी एवं अन्य जरूरत के सामान खरीदने के लिए भी एक व्यक्ति जा सकेगा। कोशिश होगी कि मोहल्ले में कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। यहां से भी होम डिलीवरी पर जोर होगा। ऐसे परिवार जिनके यहां कोरोना पाजिटिव मरीज होंगे, उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उनके यहां खाद्य सामग्री एवं अन्य जरूरत के सामान पहुंचाने के लिए सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक लगाए जाएंगे। ये स्वयं सेवक कोरोना मरीजों के घर तक जरूरत के सभी सामान पहुंचाएंगे। कंटेनमेंट जोन में शादी समारोहों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

यहां बनाए गए हैं कंटेनमेंट जोन

शाहपुर क्षेत्र में बशारतपुर, माधवपुर नटराज मैरेज हाल, आवास विकास कालोनी।

कैंट क्षेत्र में बिलंदपुर, चिलमापुर, मोहदद्दीपुर, पैडलेगंज।

गोरखनाथ में धर्मशाला, जटेपुर दक्षिणी, राजेंद्र नगर रसूलपुर।

राजघाट में साहबगंज, तुर्कमानपुर।

तिवारीपुर में इलाहीबाग, सूरजकुंड।

कोतवाली में मियां बाजार।

रामगढ़ताल क्षेत्र में रेल विहार कालोनी।

नजर रखेंगे सेक्‍टर मजिस्‍ट्रेट

जिलाधिकारी  के. विजयेंद्र पाण्डियन का कहना है कि छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन को मिलाकर बड़े कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। इसमें पूरे मोहल्ले को सील किया जा रहा है। यहां निगरानी समितियों का गठन किया गया है। आवश्यक सेवाओं को यहां छूट प्रदान की गई है। नजर रखने के लिए सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं।


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