अनैतिक संबंध में युवक की कर दी थी हत्या, पति-पत्नी को आजीवन कारावास Gorakhpur News
तफ्तीश में पता चला कि संजय का मुराली की पत्नी रंभा के साथ अनैतिक संबंध था। इसी रंजिश में उनकी हत्या की गई है। संजय के अनैतिक संबंध की जानकारी मुराली को हो गई।
गोरखपुर, जेएनएन। बांसगांव क्षेत्र के गौरी खुर्द गांव निवासी मुराली और उसकी पत्नी रंभा को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अनैतिक संबंध में गांव के ही एक युवक की हत्या करने का आरोप सिद्ध हुआ है। इस मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
घटना 31 जुलाई 2004 की रात की है। गौरी खुर्द गांव के संजय पासी को गोली मार दी गई थी। मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में संजय पासी के परिवार के ही हरिकिशुन पासी ने गांव के मुराली और उसकी पत्नी रंभा के विरुद्ध हत्या करने का आरोप लगाते हुए नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तफ्तीश में पता चला कि संजय का मुराली की पत्नी रंभा के साथ अनैतिक संबंध था। इसी रंजिश में उनकी हत्या की गई है। अभियोजन का पक्ष रखते हुए एडीजीसी श्रद्धानंद पांडेय तथा बृजेश सिंह का कहना था कि पत्नी के साथ संजय के अनैतिक संबंध की जानकारी मुराली को हो गई। बाद में पत्नी के साथ मिलकर उसने संजय की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत रंभा ने संजय को घटना की रात गांव में स्कूल के पास बाग में मिलने के लिए बुलाया। रात 11 बजे के आसपास संजय बाग में पहुंचे तो पति-पत्नी ने मिलकर उनके सिर में गोली मार दी। जिसकी वजह से बाद में उनकी मौत हो गई।
भूमि विवाद में सास-बहू पर हमला
भूमि विवाद में पट्टीदारों ने लाठी-डंडे से हमला कर सास-बहू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावार फरार हो गए। घायल महिलाओं का इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दो आरोपितों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम सभा आभूराम निवासी संजय अपने पिता नेवास के साथ सब्जी मंडी चले गए। घर में केवल सास-बहू थीं। इसका फायदा उठा पट़्टीदार विवादित भूमि पर कब्जा करने लगे। नेवास की पत्नी बिंदू (48) ने विरोध किया तो पट्टीदारों ने बिंदू को लाठी-डंडे से पीटना शुरू कर दिया। सास की चीख सुनकर सरोज देवी (23) बचाने पहुंचीं तो हमलावरों ने सरोज को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीपीगंज थानाध्यक्ष बीबी राजभर ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दो आरोपितों को हिरासत में लिया गया है।