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एक अक्टूबर से अनिवार्य होगा कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है। एक अक्‍टूबर के बाद निरीक्षण के दौरान पकड़े जाने पर चालान और बंद की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी व्‍यावसाय‍िक वाहनों पर एक अक्‍टूबर के पहले हाई स‍िक्‍योर‍िटी नंबर प्‍लेट लगाने की बाध्‍यता है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Tue, 28 Sep 2021 02:05 PM (IST)Updated: Tue, 28 Sep 2021 02:53 PM (IST)
एक अक्टूबर से अनिवार्य होगा कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
व्‍यावसाय‍िक वाहनों में एक अक्‍टूबर से हाई स‍िक्‍योर‍िटी नंबर लगाना अन‍िवार्य हो गया है।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। एक अक्टूबर से कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो जाएगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है। अब निरीक्षण के दौरान पकड़े जाने पर चालान और बंद की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल, परिवहन विभाग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना 1 अप्रैल 2019 से पंजीकृत वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस आदि से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। सभी तरह के कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

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अभी तक केवल 18 हजार कामर्शियल वाहनों पर ही लग पाई है नई नंबर प्लेट

परिवहन विभाग की सख्ती के बाद भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर वाहन स्वामी जागरूक नहीं है। उदासीनता का आलम यह है कि अभी तक महज लगभग 18000 कामर्शियल वाहनों पर ही नई नंबर प्लेट लग पाई है। जबकि, जनपद में कुल लगभग 57959 कामर्शियल वाहन पंजीकृत हैं।

पर‍िवहन व‍िभाग कर रहा है जागरूक

हालांकि, परिवहन विभाग निर्धारित तिथि के अंदर सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके लिए प्रक्रिया को सरल और सुविधा जनक बनाया गया है। वाहन मालिक सियाम एप या वेबसाइट पर आनलाइन बुकिंग कर घर बैठे भी अतिरिक्त शुल्क वहन कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार एक अक्टूबर से कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो जाएगी। यहां जान लें कि प्राइवेट वाहनों के लिए नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय निर्धारित है। जिले में 868452 निजी वाहन हैं। करीब दो लाख वाहनों में नई नंबर प्लेट लग चुकी है। एक अप्रैल 2019 से पूर्व के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।

प्राइवेट वाहनों के लिए निर्धारित समय

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उसपर 15 नवंबर 2021 तक

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उसपर 15 फरवरी 2022 तक

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उसपर 15 मई 2022 तक

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 अगस्त 2022 तक

जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक।


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