राज्य पिछड़ा आयोग का आदेश स्थगित, जाने-हाईकोर्ट ने क्या और किसको दिया निर्देश Gorakhpur News
हाईकोर्ट लखनऊ की पीठ ने राज्य पिछड़ा आयोग के संतकबीर नगर जिले के रजिस्ट्री कार्यालय-धनघटा के शिफ्ट करने के आदेश को स्थगित कर दिया है।
गोरखपुर,जेएनएन। हाईकोर्ट लखनऊ की पीठ ने राज्य पिछड़ा आयोग के संतकबीर नगर जिले के रजिस्ट्री कार्यालय-धनघटा के शिफ्ट करने के आदेश को स्थगित कर दिया है। राज्य पिछड़ा आयोग से आदेश जारी होने की भनक लगने पर दस्तावेज लेखकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसके बाद इस पर हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है।
ये था मामला
एआइजी स्टांप केके शुक्ल ने बताया कि धनघटा तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल शरण ¨सह के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों से रजिस्ट्री भवन धनघटा को नये तहसील भवन में ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इसमें जिला प्रशासन के स्तर से इसमें सफलता न मिलने पर ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग-लखनऊ में वाद दायर किए थे। नये तहसील भवन में प्रथम मंजिल पर कोषागार कार्यालय की जगह रजिस्ट्री आफिस को शिफ्ट किया जाए।इन अधिकारियों को हुआ है निर्देश
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने आदेश में कमिश्नर बस्ती मंडल को डीएम संतकबीरनगर को निर्देशित करते हुए रजिस्ट्री आफिस धनघटा को सात जनवरी 2020 तक नये तहसील भवन में शिफ्ट कराते हुए आयोग को सूचित करने को कहा। बीते संपूर्ण समाधान दिवस-धनघटा में आदेश की प्रतिलिपि एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कमिश्नर को दिया था। दस्तावेज लेखकों प्रहलाद यादव आदि सभी दस्तावेज लेखकों को इसकी भनक लग गई। इस पर दस्तावेज लेखकों ने हाईकोर्ट-लखनऊ पीठ में याचिका दायर करते हुए यह उल्लेख किया कि राज्य पिछड़ा आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वह कार्यालय शिफ्ट कराए। हाईकोर्ट ने इसे सही मानते हुए राज्य पिछड़ा आयोग के कार्यालय शिफ्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है।इसके बाद एक बार भी गतिरोध उत्पन्न हो गया है।