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अवैध ट्रामा सेंटरों पर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की टीम ने मारा छापा, संचालक शटर गिराकर फरार

शहर में अवैध रूप से चल रहे ट्रामा सेंटरों पर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने शिकंजा कसा। तारामंडल क्षेत्र के तीन अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। कार्रवाई की सूचना पर कई अस्‍पतालों के शटर गिर गए।

By Rahul SrivastavaEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 05:28 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 05:28 PM (IST)
अवैध ट्रामा सेंटरों पर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की टीम ने मारा छापा, संचालक शटर गिराकर फरार
ट्रामा सेंटरों पर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की टीम ने कसा शिकंजा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता : सप्ताह भर से चल रहे दैनिक जागरण के अभियान ट्रामा का ड्रामा का असर दिखने लगा। तारामंडल क्षेत्र के तीन अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। उनसे नियम विरुद्ध संचालित किए जा रहे ट्रामा सेंटरों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। टीम पहुंची तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही अनेक अस्पतालों के शटर गिर गए। संचालक फरार हो गए।

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24 से अधिक ट्रामा सेंटर किए जा रहे हैं संचालित

शहर में 12 किलोमीटर दायरे में 24 से अधिक ट्रामा सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने किसी को अनुमति नहीं दी है। संचालकों ने केवल अस्पताल के संचालन की अनुमति प्राप्त की है और अस्पताल के नाम के आगे ट्रामा सेंटर जोड़कर मरीजों को गुमराह कर रहे हैं। नियम विरुद्ध चल रहे इन ट्रामा सेंटरों के खिलाफ जागरण ने अभियान शुरू किया है। इसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तारामंडल क्षेत्र में छापा मारा। टीम डिसेंट हास्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, शानवी हास्पिटल मैटरर्निटी एंड ट्रामा सेंटर व शिवानी हास्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पर पहुंची। मानकों की जांच की। संचालकों से पूछा कि उन्होंने बिना अनुमति के ट्रामा सेंटर क्यों लिखा है। इन अस्पतालों में ट्रामा सेंटर की सुविधाएं भी नहीं मिलीं। किसी अस्पताल के पास चार आपरेशन थियेटर नहीं थे।

कहीं सर्जन, न्‍यूराे सर्जन व अन्‍य विशेषज्ञ भी नहीं मिले

मानक के अनुसार कहीं सर्जन, न्यूरो सर्जन व अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद नहीं मिले। टीम ने उन्‍हें नोटिस दी। कहा कि यदि ट्रामा संचालित करना है तो एक सप्ताह के अंदर सभी मानक पूरा करें और इसकी अनुमति लें। अन्यथा बोर्ड से ट्रामा सेंटर हटा दें, नहीं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डिसेंट हास्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। शिवानी व शानवी हास्पिटल को साफ-सफाई बेहतर करने के निर्देश दिए गए। टीम में नर्सिंग होम के नोडल अधिकारी डा. एनके पांडेय, उपेंद्र मणि त्रिपाठी, मृत्युंजय व अनिल शामिल थे।

नियम विरुद्ध चल रहे ट्रामा सेंटरों पर शुरू हो चुकी है कार्रवाई

सीएमओ डा. सुधाकर पांडेय ने कहा कि नियम विरुद्ध चल रहे ट्रामा सेंटरों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सभी की जांच की जाएगी। मानक के विरुद्ध अस्पताल या ट्रामा सेंटर संचालित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मानकों को दरकिनार कर संचालित हाे रहे अस्‍पतालों पर होनी चाहिए कार्रवाई

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि मानकों को दरकिनार कर संचालित हो रहे अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी गलत कार्य के पक्ष में एसोसिएशन नहीं है। कोविड काल में भी इसका विरोध किया गया था, जिन्हें भी अस्पताल या ट्रामा सेंटर का संचालन करना है, उन्हें नियम के अनुसार स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेनी चाहिए। बिना अनुमति अस्पताल या ट्रामा सेंटर का संचालन गलत है, एसोसिएशन इसे प्रश्रय नहीं दे सकता।

बिना अनुमति वाली जगहों पर विभाग कार्रवाई करेगा तो एसोसिएशन नहीं होगा जिम्‍मेदार

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डा. वीएन अग्रवाल ने कहा कि जो अस्पताल या ट्रामा सेंटर मानक के अनुरूप हैं और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संचालन की अनुमति प्राप्त कर ली है, उन्हें ही संचालन का हक है। बिना अनुमति संचालन करने पर विभाग कार्रवाई करेगा तो एसोसिएशन इसका जिम्मेदार नहीं होगा। एसोसिएशन किसी अस्पताल का पंजीकरण चेक नहीं करता है, वह सदस्यता देने से पूर्व केवल डाक्टर का पंजीकरण देखता है।


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