वाहन का चालान हो गया ? यह रास्ता अपनाएं, माफ हो जाएगा ज्यादातर जुर्माना
गोरखपुर के एसपी (यातायात) ने नए यातायात नियमों पर कई अहम जानकारियां दी है। आप भी इसे जानें-
गोरखपुर, जेएनएन। यातायात नियमों में काफी बदलाव हुए हैं। नए प्रावधान के अनुसार नियमों की अनदेखी पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जुर्माने से अधिक हमारा जीवन कीमती है। यातायात नियमों का पालन कर हम जुर्माने से बच सकते हैं, साथ ही अपना जीवन भी सुरक्षित कर सकते हैं। अभी तक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि यातायात पुलिस अभी पुराने रेट पर ही चालान कर रही है। यह बातें एसपी यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा ने दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित जागरण विमर्श कार्यक्रम में 'यातायात के नए नियम कितने उपयोगी' विषय पर अपने विचार रखते हुए कही।
कागजात दिखाने पर माफ हो जाएगा जुर्माना
एसपी यातायात ने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान कागजात न दिखा पाने पर गाड़ी का चालान हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मूल कागजात लेकर यातायात कार्यालय में आए। 100 रुपये प्रति पेपर शमन शुल्क लेकर शेष राशि माफ कर दी जाएगी। लेकिन हेलमेट न पहनने पर कटा चालान माफ नहीं होगा।
सभी के लिए है यह नियम
उन्होंने कहा कि नए यातायात नियमों का पालन करना केवल आम जनता के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पुलिस को भी उसका पालन करना होगा। नए नियम में आम जनता के लिए जो जुर्माने का प्रावधान है, वही पुलिस कर्मियों के लिए भी है। पुलिस कर्मी कानून तोड़ता है, तो उस पर भी वही जुर्माना लगाया जाएगा। कानून का पालन करने के लिए पुलिसकर्मियों को भी पहल करने की जरूरत है, वह खुद एक आदर्श स्थिति बनाएं तो अन्य लोग भी उनका अनुकरण करेंगे।
सोशल मीडिया पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि यातायात नियमों में बदलाव होने के बाद पुलिस की मनमानी बढ़ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने के साथ ही संबंधित कागजात अपने पास रखें, कोई परेशान नहीं करेगा। एसपी यातायात ने कहा कि मानव जीवन अनमोल है। उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को जुर्माने की राशि को बढ़ाना पड़ा। आर्थिक दंड बढ़ाने से संभव है कि लोगों की सोच में फर्क आएगा। कोई हादसा बताकर नहीं आता है। अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाकर कार चलाएं। ऐसा करके आप न केवल अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे बल्कि पुलिस का भी सहयोग करेंगे।
डिजी लॉकर व एम परिवहन में अपलोड कर लें वाहन के कागजात
एसपी यातायात ने कहा कि वाहन के कागजात डिजी लॉकर व एम परिवहन एप में अपलोड कर लें। चेकिंग के दौरान इसे दिखाने पर चालान नहीं होगा। वाहन स्वामी को कागजात साथ लेकर नहीं चलना पड़ेगा।
हेलमेट का पैसा लेने वाले स्टैैंड संचालकों पर होगी कार्रवाई
शहर के कई मल्टीस्टोरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पार्किंग का ठेका चलाने वाले मनमानी पर उतारू हैं। गाड़ी के साथ ही हेलमेट रखने के भी रुपये वसूल रहे हैं। न तो गाड़ी में हेलमेट लॉक करने देते हैं और न ही साथ में ले जाने देते हैं। विरोध करने वालों से बदसलूकी भी करते हैं। इस मुद्दे पर एसपी यातायात ने कहा कि हेलमेट रखने का शुल्क वसूलना अवैध है। ऐसा करने वाले स्टैंड संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।