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बदल जाएगा गोरखपुर का राजनीतिक परिदृश्य, 16 माह में ही खत्म हो जाएगी 25 प्रधानों की परधानी

गोरखपुर में 25 प्रधानों की परधानी 16 महीने में ही खत्म होने वाली है। नगर पंचायतों के गठन व विस्तार में शामिल होने के कारण उनकी ग्राम पंचायतों की अधिसूचना को रद्द करने की तैयारी की जा रही है।

By Umesh PathakEdited By: Pradeep SrivastavaPublished: Thu, 29 Sep 2022 10:10 AM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2022 10:10 AM (IST)
बदल जाएगा गोरखपुर का राजनीतिक परिदृश्य, 16 माह में ही खत्म हो जाएगी 25 प्रधानों की परधानी
गोरखपुर की 25 प्रधानों की परधानी खत्म होने जा रही है। - प्रतीकात्मक तस्वीर

गोरखपुर। गोरखपुर जिले में तीन ब्लाकों के 25 प्रधानों की परधानी खत्म होने वाली है। करीब 16 महीने पहले ही ये प्रधान चुने गए थे। नगर पंचायतों के गठन व विस्तार में शामिल होने के कारण उनकी ग्राम पंचायतों की अधिसूचना को रद्द करने की तैयारी की जा रही है यानी आने वाले कुछ दिनों में ये ग्राम पंचायतें पंचायती राज विभाग का हिस्सा नहीं होंगी। सभी ग्राम पंचायतें नगर पंचायतों में शामिल हो जाएंगी।

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पंचायती राज विभाग से हटेंगे 25 गांव

शासन ने गोरखपुर जिले में उरुवा बाजार एवं घघसरा बाजार को नई नगर पंचायत के रूप में मान्यता दी है। उरुवा में 12 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इसी तरह घघसरा बाजार में नौ ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। बड़हलगंज नगर पंचायत का सीमा विस्तार किया गया है। इसमें चार ग्राम पंचायतें पूरी तरह से शामिल कर ली गई हैं और दो ग्राम पंचायतों का आंशिक हिस्सा नगर पंचायत में शामिल किया गया है। जिनके आंशिक हिस्से शामिल रहेंगे, उन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व बचा रहेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को बड़हलगंज एवं पाली ब्लाक की ओर से विवरण उपलब्ध करा दिया गया है।

खत्म हो जाएगा प्रधानों का अधिकार

अधिसूचना रद्द होने के साथ ही इन सभी गांवों के प्रधानों का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस बीच ग्राम पंचायत निधि में मौजूद बजट को जल्द से जल्द विकास कार्यों पर खर्च करने की तैयारी चल रही है। करीब सवा साल ही परधानी कर पाने की टीस भी इन प्रधानों में है। कुछ हाईकोर्ट की शरण लेने की तैयारी भी कर रहे हैं। कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद के साथ ही अब कई प्रधान नए सिरे से सभासद बनने की तैयारी में लगे हुए हैं।

जिले के तीन ब्लाकों की 25 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से नगर पंचायतों में शामिल हो गई हैं। अब उन पंचायतों की अधिसूचना रद्द कर दी जाएगी। यहां के प्रधानों का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। - हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पंचायत राज अधिकारी।


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