नई नौकरी वाले कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा, विभाग कर रहा प्रचार
जिस संस्था में एक हजार तक कर्मचारी कार्यरत हैं वहां कर्मचारी व नियोक्ता दोनों का अंशदान सरकार देगी। जबकि एक हजार से अधिक की संख्या वाले संस्था में कर्मचारी का सरकार व नियोक्ता का अंशदान कंपनी को देनी होगी।
गोरखपुर, जेएनएन। ईपीएफओ से पंजीकृत ऐसे कर्मचारी जिनकी कोरोना काल (1 मार्च से 30 सितंबर) के बीच नौकरी चली गई तथा एक अक्टूबर या उसके बाद पुन: उन्हें रोजगार मिल गया, उनका दो साल तक का पीएफ केंद्र सरकार जमा करेगी। इसके साथ ही एक अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक के दौरान नई नौकरी पाने वाले कर्मियों का भी दो साल पीएफ सरकार भरेगी।आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) गोरखपुर परिक्षेत्र इस योजना को अमलीजामा पहनाने में जुट गया है।
पंजीकरण से वंचित कर्मियों को भी योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य
योजना से अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए ईपीएफओ अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी जनपदों के संस्थानों को योजना की जानकारी दे रहा है। योजना के लिए गोरखपुर क्षेत्र के बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती व गोंडा के अर्ह कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यह कार्य किए जा रहे हैं। ईपीएफओ से पंजीकृत कर्मचारियों के बारे में जानकारी लेने और जानकारी देने का काम चल रहा है। ताकि उन्हें योजना से लाभान्वित किया जा सके।
ऐसे होगा योजना का क्रियान्वयन
जिस संस्था में एक हजार तक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां कर्मचारी व नियोक्ता दोनों का अंशदान सरकार देगी। जबकि एक हजार से अधिक की संख्या वाले संस्था में कर्मचारी का सरकार व नियोक्ता का अंशदान कंपनी को देनी होगी। जो कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ ले रहे हैं वह इस योजना के लिए अर्ह नहीं होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गोरखपुर परिक्षेत्र के आयुक्त मनीष मणि का कहना है कि योजना को अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक कर्मचारियों व नियोक्ता को लाभान्वित करने के लिए पहल शुरू कर दी गई है। संस्थानों से संपर्क कर इस स्कीम की जानकारी दी जा रही है, ताकि वह इससे लाभान्वित हो सकें।