गोरखपुर में प्लाट दिलाने के नाम पर 17.38 लाख की ठगी, मीकोसिटी निदेशक सहित पांच पर केस
गोरखपुर में प्लाट दिलाने के नाम पर 17.38 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें मीकोसिटी रियल ...और पढ़ें

HighLights
प्लाट दिलाने के नाम पर 17.38 लाख की ठगी।
मीकोसिटी रियल एस्टेट के निदेशक समेत पांच पर मुकदमा।
सिक्टौर में 1420 वर्गफीट जमीन का झांसा देकर ठगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में प्लाट दिलाने के नाम पर 17.38 लाख रुपये लेने के बाद बैनामा न करने का मामला सामने आया है। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने मीकोसिटी रियल स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तारामंडल के निदेशक मातिरिष्वा यादव उर्फ अशोक यादव समेत पांच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
खजनी के भगवानपुर के भेलन्दरी निवासी ठाकुर पाल ने तहरीर में लिखा है कि उन्हें शहर में मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी। इसी दौरान जमीन का कारोबार करने वाले गीडा के बाघागाड़ा निवासी मातिरिष्वा यादव उर्फ अशोक से संपर्क हुआ। तारामंडल में इनकी कंपनी का कार्यालय है।
आरोपितों ने सिक्टौर व लखनऊ में जमीन होने की जानकारी दी। सिक्टौर में 1420 वर्गफीट का प्लाट दिखाया और उसकी कीमत 1250 रुपये प्रति वर्गफीट बताई। इसके लिए 36 आसान किस्तों में भुगतान करने की बात कही गई।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने भरोसा कर भुगतान शुरू किया। करीब तीन वर्ष में आनलाइन और नकद मिलाकर कुल 17.38 रुपये आरोपित को दिए गए। आरोप है कि पूरी रकम लेने के बाद भी जमीन का बैनामा नहीं कराया गया।
सीओ कैंट कीर्तिनिधि आनंद ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मातिरिष्वा यादव उर्फ अशोक उसकी पत्नी, मां, रामजतन यादव व उसके बेटे ऋत्रिक पर जालसाजी कर रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज किया है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
