Night Curfew In Gorakhpur: रात नौ बजते ही सख्त हुई पुलिस, सब कुछ हुआ 'लाक'
गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू प्रभावी हो गया। पहले दिन रविवार को रात नौ बजे के बाद से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। अधिकतर दुकानें आठ बजे के बाद से ही बंद होना शुरू हो गई थीं। कर्फ्यू का निर्धारित समय आते-आते दुकानदार दुकानें बंद कर घर जा चुके थे।
गोरखपुर, जेएनएन। नाइट कर्फ्यू में गोरखपुर : जिले में नाइट कर्फ्यू प्रभावी हो गया। पहले दिन रविवार को रात नौ बजे के बाद से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। अधिकतर दुकानें आठ बजे के बाद से ही बंद होना शुरू हो गई थीं। कर्फ्यू का निर्धारित समय आते-आते दुकानदार दुकानें बंद कर घर जा चुके थे। सड़क पर या ताे यात्री नजर आए या फिर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग। इस कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस भी सक्रिय नजर आयी। जगह-जगह लोगों को रोक कर चेक किया गया।
साप्ताहिक बंदी के कारण बंद रही गोलघर की अधिकतर दुकानें
एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है। इसपर नियंत्रण के लिए शनिवार को जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने जिले की सीमा में रात का कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। रविवार को साप्ताहिक बंदी के कारण गोलघर की अधिकतर दुकानें सुबह से ही बंद थीं। जो दुकानें खुली थीं, उन्हें भी रात आठ बजे के बाद बंद कर दिया गया। देर रात तक खुली रहने वाली आइसक्रीम की दुकानों के संचालक भी कर्फ्यू का पालन करते नजर आए। लगभग रोज रात को गोलघर गणेश चौराहा से लेकर इंदिरा बाल विहार तक आइसक्रीम बेचने वालों की दुकानें पटरी पर लगी रहती हैं, लेकिन कर्फ्यू के कारण रविवार को पूरी तरह से सन्नाटा रहा। रेती चौक, माया बाजार आदि क्षेत्रों में दुकानें आठ बजे के बाद बंद होने लगीं। नौ बजे के बाद सड़क पर नजर आने वाले लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की। कई लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन आ-जा रहे थे। उनकी यात्रा के बारे में जानकर आने-जाने दिया गया। स्टेशन क्षेत्र में कुछ दुकानें पौने नौ बजे तक खुली थीं, यहां ग्राहक भी खड़े रहे। पुलिस ने दुकानदारों को दुकानें बंद करने का निर्देश दिया। जिसके बाद दुकानदारों ने जल्दी-जल्दी अपनी दुकानें बंद कर दीं। पुलिस ने इस दौरान मास्क न पहनने वाले लोगों को टोका भी।
कर्फ्यू से इन्हें मिली है छूट
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को वैध आईकार्ड प्रस्तुत करने पर। समाचार पत्रों का वितरण भी निर्बाध रूप से हो सकेगा।
- सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, जेल, होमगार्ड, वेतन कोषागार, बिजली, आपातकालीन सेवाएं, एनआइसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवाएं एवं अन्य आवश्यक सेवाएं वैध आईकार्ड दिखाने पर।
- सभी निजी चिकित्सा कर्मी, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कर्मचारी वैध आई कार्ड के साथ।
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए।
- हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति।
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति एवं ई पास की जरूरत नहीं होगी।
इन्हें भी मिलेगी छूट
- डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण
- एटीएम
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आइटीईएस सक्षम सेवाएं।
- ई कामर्स के माध्यम से खाद्य, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरण का वितरण।
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, गैस खुदरा एवं भंडारण आउटलेट
- बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाइयां संबंधी सेवाएं।
- निजी सुरक्षा सेवाएं।
- आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां।
- ऐसी इकाइयां एवं सेवाएं, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की जरूरत है।
- उपरोक्त गतिविधियों के लिए प्रयुक्त वाहन, टैक्सी, आटो चालक को रात्रि कर्फ्यू के दौरान कोरोना से बचाव के लिए जरूरी मानकों का पालन करने पर ही संचालन की अनुमति होगी।
कड़ाई से होगा अनुपालन
- पुलिस विभाग विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराएगा।
- पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से जांच कर 100 फीसद मास्क का प्रयोग एवं शारीरिक दूरी सुनिश्चित कराएंगे।
- जिले के सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क पर निर्धारित पोस्टर लगाया जाएगा।
- सभी दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन कराना होगा। लक्षण वाले कर्मियों एवं ग्राहकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- सभी कार्यालयों, बड़े प्रतिष्ठानों आदि स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोरोना से बचाव का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।