Gorakhpur-Faizabad Teacher Election: मतदाता को उम्मीदवार के नाम के सामने रोमन भाषा में लिखने होंगे अंक Gorakhpur News
इस चुनाव में 16 प्रत्याशी दांव आजमा रहे हैं। नाम वापसी के बाद उनकी संख्या तय हो जाने के बाद परंपरागत रूप से इस बैठक का आयोजन किया गया। 17 जिलों में चुनाव क्षेत्र होने के कारण अधिकतर प्रत्याशियों के प्रतिनिधि ही बैठक में पहुंचे थे।
गोरखपुर, जेएनएन। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करते समय काफी सावधानियां बरतनी होंगी। यह चुनाव आम चुनावों से बिल्कुल अलग होगा।
ईवीएम की बजाय बैलेट का प्रयोग किया जाएगा और मुहर लगाने की जगह स्केच पेन से रोमन में 1, 2 या 3 लिखकर मताधिकार का प्रयोग करना होगा। स्केच पेन पीठासीन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य किसी पेन का प्रयोग करने से मत को अवैध माना जाएगा। चुनाव से जुड़ी आचार संहिता एवं मतदान से जुड़े निर्देशों की जानकारी देने के लिए इस निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर (आरओ) मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, एआरओ जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
16 प्रत्याशी मैदान में, 17 जिलों में होगा मतदान
इस चुनाव में 16 प्रत्याशी दांव आजमा रहे हैं। नाम वापसी के बाद उनकी संख्या तय हो जाने के बाद परंपरागत रूप से इस बैठक का आयोजन किया गया। 17 जिलों में चुनाव क्षेत्र होने के कारण अधिकतर प्रत्याशियों के प्रतिनिधि ही बैठक में पहुंचे थे। उन्हें बताया गया कि मतदाता प्रत्याशी के नाम के सामने अंक लिखकर ही मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हस्ताक्षर करना या निशान लगाना या एक से अधिक प्रत्याशी के सामने एक ही अंक लिखा होने पर मत अवैध हो जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि यह अलग प्रकृति का चुनाव है। इसमें प्रत्याशियों के नाम के समक्ष मतदाता को अधिमान अंकन के रूप में मताधिकार का प्रयोग करना होगा।
मतदात स्थलों की करायी जाएगी वीडियो रिकार्डिंग
मंडलायुक्त ने कहा कि सभी मतदान स्थलों की वीडियो रिकार्डिंग एवं वेब काङ्क्षस्टग करायी जाएगी। 17 जिलों में 198 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां 40164 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
इंटरनेट मीडिया पर प्रचार करते समय रखें ध्यान
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी इंटरनेट मीडिया पर प्रचार करते समय यह ध्यान रखें कि प्रचार सामग्री से सामाजिक विद्वेष न फैले, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप न हो या मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थलों आदि का भी प्रयोग न किया जाए।
रैली व वाहन की अनुमति देंगे जिलों के एआरओ
अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने बताया कि प्रत्याशियों को रैली, जुलूस या वाहनों से जुड़ी अनुमति संबंधित जिले के जिलाधिकारी व एआरओ से लेनी होगी। मतदान केन्द्र से 100 मीटर परिधि में काउंटर लगाना प्रतिबंधित होगा। मतदाताओं को जानकारी के लिए सादी पर्ची पर ही विवरण दिया जा सकेगा। उसपर किसी प्रकार का चिन्ह अथवा अन्य कोई जानकारी अंकित नही की जाएगी। बैठक में एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव, उप निदेशक बचत विजयनाथ मिश्रा आदि अधिकारी उपस्थित रहे।