बिजली कनेक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव, अब एक्सईएन देंगे 2700 किलोवाट तक का कनेक्शन
बिजली निगम ने कनेक्शन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब अधिशासी अभियंता 2700 किलोवाट तक के कनेक्शन स्वीकृत कर सकेंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
एक्सईएन अब 2700 किलोवाट तक के कनेक्शन देंगे।
पहले अधिशासी अभियंता 500 किलोवाट तक ही दे सकते थे।
नई व्यवस्था से बड़े उपभोक्ताओं की भाग-दौड़ कम होगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को परेशानी से बचाने के लिए बिजली निगम ने नई व्यवस्था बना दी है। अब अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) 27 सौ किलोवाट क्षमता तक का कनेक्शन दे सकते हैं।
पहले वह सिर्फ पांच सौ किलोवाट क्षमता तक का ही कनेक्शन दे सकते थे और इसके लिए अधीक्षण अभियंता से अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे बड़े उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए काफी भाग-दौड़ करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बिजली निगम ने कनेक्शन के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने को झटपट पोर्टल लांच किया था। नए कनेक्शन के लिए आवेदन के साथ ही स्वीकृति या अस्वीकृति की दशा में कारण बताने के साथ ही समयसीमा तय कर दी थी। आवेदकों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए अभियंताओं द्वारा कनेक्शन की क्षमता के आधार पर स्वीकृति का अधिकार भी तय कर दिया गया था। इस अधिकार में लगातार बढ़ोतरी भी की गई। अब एक्सईएन के अधिकार को और बढ़ा दिया गया है।
पांच अगस्त को बिजली निगम के निदेशक मंडल में रखे गए प्रस्ताव के आधार पर बिजली निगम ने आदेश जारी कर दिया है।
बिजली निगम के उप सचिव कार्य फैसल खान ने बताया कि नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।
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इनको इतनी क्षमता तक का अधिकार
- जेई - चार किलोवाट तक घरेलू व वाणिज्यिक कनेक्शन
- एसडीओ - घरेलू व वाणिज्यिक कनेक्शन पांच से 25 किलोवाट तक, अन्य वाणिज्यिक, सार्वजनिक व निजी संस्थानों और अन्य विधा के कनेक्शन 25 किलोवाट तक, निजी नलकूप का कनेक्शन 25 हार्सपावर तक
- अधिशासी अभियंता - सभी विधाओं में 25 किलोवाट से लगायत 27 सौ किलोवाट तक
- अधीक्षण अभियंता - 27 सौ किलोवाट से 17 मेगावाट तक
- मुख्य अभियंता - 15 मेगावाट से ज्यादा
