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देवरिया कांड की मुख्‍य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी को हाईकोर्ट से मिली जमानत Deoria News

वर्ष 2014 में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक लड़की के अपहरण के मामले में गिरिजा त्रिपाठी को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है।

By Edited By: Published: Mon, 26 Aug 2019 11:31 PM (IST)Updated: Tue, 27 Aug 2019 10:12 AM (IST)
देवरिया कांड की मुख्‍य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी को हाईकोर्ट से मिली जमानत Deoria News
देवरिया कांड की मुख्‍य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी को हाईकोर्ट से मिली जमानत Deoria News
देवरिया, जेएनएन। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक लड़की के अपहरण के मामले में गिरिजा त्रिपाठी को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। हालांकि अभी तीन मामलों में जमानत होना बाकी है। ऐसे में अभी गिरिजा त्रिपाठी को अभी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा।
युवती को परिजनों को न सौंपने पर दर्ज हुआ था मुकदमा
पांच अगस्त 2018 को देवरिया शेल्टर होम का मामला सुíखयों में आने के बाद गिरिजा त्रिपाठी पर दो और मुकदमें अपहरण के दर्ज हो गए। 21 अप्रैल 2014 को अपर जिला जज कक्ष संख्या छह की अदालत ने बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द किए जाने का आदेश दिया था लेकिन बालिका परिजनों को नहीं मिली। परिजनों ने इस मामले में कोई प्राथमिकी नहीं दर्ज कराई।
एक साल से जेल में है गिरिजा
5 अगस्त 2018 के बाद मामले में थाना कोतवाली में परिजनों द्वारा धारा 365 व 120 बी, आइपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में भी गिरिजा त्रिपाठी 20 अगस्त से जेल में हैं। अन्य मामलों में उनकी गिरफ्तारी 6 अगस्त को ही हो गई थी। जमानत याचिका सेशन जज से खारिज होने के बाद गिरिजा ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए गुहार लगाई थी।
अन्‍य मामलों में जारी है सुनवाई
सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने गिरिजा को जमानत दिया है। बाल गृह बालिका कांड के आरोप में अभी गिरिजा की जमानत होनी शेष है। जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में लंबित है।

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