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जालसाजी में बंद डॉक्टर कफील को मिली जमानत, जेल से रिहा

बीआरडी मेलिकल कालेज कांड में भी बंद था डा.कफीन खान, अब जालसाजी में अपने बड़े के साथ जेल गया। उसके भाई की पहले हो चुकी है।

By Edited By: Published: Mon, 05 Nov 2018 06:08 PM (IST)Updated: Tue, 06 Nov 2018 09:51 AM (IST)
जालसाजी में बंद डॉक्टर कफील को मिली जमानत, जेल से रिहा
जालसाजी में बंद डॉक्टर कफील को मिली जमानत, जेल से रिहा
गोरखपुर, (जेएनएन)। जालसाजी के मामले में जेल भेजा गया डॉ. कफील सोमवार को जमानत पर छूट गया। उसको जिला जज की कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार शाम आदेश पहुंचने के बाद डॉ. कफील को जेल से रिहा कर दिया गया। नौ साल पुराने मामले में डॉ. कफील और उसके बड़े भाई अदिल खान को एक माह पहले कैंट पुलिस ने जेल भेजा था। कैंट पुलिस ने डॉ. कफील खान के बड़े भाई अदील अहमद खान और फैजान नामक युवक के खिलाफ दो जुलाई 2018 को जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया था।
शहर के राजघाट थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी मुजफ्फर आलम ने आरोप लगाया था कि उनकी फोटो का गलत तरीके से इस्तेमाल कर फर्जी खाता खुलवा कर उसके खाते से दो करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी काफी बाद में हुई। जानकारी मिलते ही चौंक गया। मुजफ्फर आलम की शिकायत पर पुलिस सक्रिय हो गई। इस मामले में पुलिस ने काफी छानबीन की। पुलिस विवेचना में पता चला कि यह कार गुजारी अदील की है। अदील और डॉ. कफील का नाम इस फर्जीवाड़े में साजिशकर्ता के रूप में नाम सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने 120 बी की धारा बढ़ा दी।
इसी मामले में 24 सितंबर की सुबह पुलिस द्वारा दोनों भाइयों डॉ. कफील खान और उसके बड़े भाई अदील अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 24 अक्टूबर को अदील खान जमानत पर छूट गया। कफील को दो दिन पहले जमानत मिली है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. रामधनी ने बताया कि रिहाई का आदेश सोमवार शाम को कोर्ट से जेल पहुंचा।

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