जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी समेत 162 पर मुकदमा
16 अप्रैल को बिहरा गेट पर बिना अनुमति के सभा करने का आरोप ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ सभा में शामिल लोगों ने किया था वाद विवाद
जागरण संवाददाता,बस्ती : जिला पंचायत के सदस्य पद के प्रत्याशी रामवृक्ष को बिना अनुमति निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को बुलाकर सभा कराना महंगा पड़ गया है। नायब तहसीलदार निखिलेश कुमार की तहरीर पर हर्रैया थाने में रामवृक्ष समेत 162 लोगों पर चुनाव आचार संहिता और कोविड प्रोटोकाल के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है।
घटना 16 अप्रैल की है। हर्रैया थाना क्षेत्र के बिहरा गेट पर जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी रामवृक्ष निषाद के समर्थन में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा सांसद प्रवीण निषाद और निषाद पार्टी के पदाधिकारी सभा कर रहे थे। यह सभा बिना अनुमति की हो रही थी साथ ही कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन किया जा रहा था। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंद किशोर कलाल का मास्क न लगाने को लेकर टोकना निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नागवार लग गया। कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ चल रही पुलिस से उलझ गए। मामला बिगड़ता देख सांसद सबको लेकर निकल गए। विक्रमजोत में पुलिस फोर्स लगाकर उनको रोका गया। दो घंटे तक पुलिस चौकी पर कार्यकर्ताओं के साथ सांसद और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठाए गए। उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सबकी फोटो और वीडियोग्राफी कराने के साथ ही नाम पते लेकर छोड़ दिया गया। अगले दिन नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रत्याशी सहित 162 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इनमें 12 नामजद तो 150 अज्ञात शामिल है।
नायब तहसीलदार निखिलेश कुमार ने बताया कि बिना अनुमति के निषाद पार्टी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना फिजिकल डिस्टेंसिग के सभा की जा रही थी। मामले में हर्रैया पुलिस ने भादवि, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी रामवृक्ष निषाद, अशोक निषाद के साथ ही गोरखपुर जिले के बसारतपुर निवासी रवींद्र निषाद, संतकबीरनगर के मेंहदावल निवासी ओमकार, नीकू, हरीराम, मनदेव, राजदेव, रामहित, राजकुमार, रेखा, सहजनवा गोरखपुर निवासी अतुल व 150 अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह को सौंपी गई है।