गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर में एक महिला ने देवर पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वह तहरीर लेकर भटहट चौकी पर पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल पिपराइच क्षेत्र का बताकर लौटा दिया। पीड़ित ने 1090 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने पुलिसकर्मियों को बताया कि दो वर्ष पहले उसकी शादी हुई है। उसके पति गुजरात में मजदूरी करते हैं। वह अपने सास-ससुर और देवर से अलग रहती है। शनिवार की सुबह 10 बजे बकरी लेकर सास खेत की ओर चली गई थी। देवर ने अकेला पाकर कमरे में बंदकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार आरोपित ने दो घंटे तक उसे बंधक बनाए रखा। घटना की जानकारी फोन से पति को दी। थानाध्यक्ष पिपराइच सूरज सिंह ने बताया कि महिला ने तहरीर नहीं दी है। जानकारी जुटाई जा रही है।
बच्ची से दुष्कर्म मामले में दस साल कठोर कारावास
चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नवल किशोर सिंह ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर निवासी अभियुक्त सुमीत को दस साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी व उमेश मिश्र का कहना था कि वादी ने 19 जनवरी, 2017 को मुकदमा दर्ज कराया। उसके अनुसार चार वर्षीय बच्ची को अभियुक्त टहलाने के बहाने ले गया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में तीन साल का कठोर कारावास
किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम अहिरौली निवासी अभियुक्त साबिर उर्फ मेटा को तीन साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 25 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 21 अक्टूबर, 2015 की शाम करीब 7:30 बजे की है। वादी की 15 वर्षीय बेटी दुर्गा प्रतिमा का दर्शन करने गई थी। अभियुक्त साबिर उर्फ मेटा ने उसके साथ छेड़छाड़ की। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय दिया।