सदन में उठा डा. कफील का मुद्दा, बीआरडी कांड का अभियुक्त है कफील
बाबा राघवदास मेडिकल कालेज गोरखपुर कांड का मुद्दा उच्च सदन में उठा। दो सदस्यों ने सरकार से कफील की सेवाएं बहाल करने की मांग की।
गोरखपुर, जेएनएन। बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में हुए आक्सीजन कांड का मुद्दा उच्च सदन में उठा है। विधानपरिषद सदस्य राजपाल कश्यप और राजेश यादव ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर असली दोषियों को बचाने का आरोप लगाते हुए डा. कफील खान की सेवाएं बहाल करने की मांग की है।
विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप व राजेश यादव ने मेडिकल कालेज आक्सीजन कांड में निलंबित चल रहे डा. कफील खान के मुद्दे को नियम 110 के तहत सदन में रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में जो अधिकारी दोषी हैं उन्हें दंडित करने की बजाय निर्दोष अधिकारियों को दंडित किया जा रहा है। बीआरडी मेडिकल कालेज में 10-11 अगस्त 2017 को आक्सीजन सिलेंडर की कमी से बच्चों की मौत हो गई थी। डा. कफील अहमद खान ने उस दिन आक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर मरीजों के जीवन की रक्षा की थी, जबकि सरकार ने डा. कफील को ही दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट ने भी डा. कफील को निर्दोष माना है, लेकिन सरकार उनकी सेवाएं बहाल नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 दिन में जांच पूरी कर लेने का निर्देश दिया था, लेकिन मामला लंबित है। डा. कफील को निलंबित हुए काफी समय हो गया है, ऐसे में उनकी सेवाएं बहाल हो जानी चाहिए। जो इस मामले में दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधान परिषद के प्रमुख सचिव ने दोनों विधान परिषद सदस्यों की तरफ से उठाए गए मुद्दे की विषय वस्तु को जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा मानते हुए ग्रहण करने योग्य माना है। विधान परिषद सदस्य इस मसले को नियम 110 के तहत स्वीकार किया गया है, जिस पर सरकार ने अभी अपना जवाब नहीं दिया है।