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गोरखपुर की महिला शिक्षक की बीएड डिग्री फर्जी, जानें-कहां की है निवासी

खंड शिक्षा अधिकारी पिपरौली राजेश कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि सायमा इस्लाम पुत्री मोहम्मद इस्लाम मूल पता मकान नं. 717 तुर्कमानपुर थाना राजघाट पिपरौली ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय कोल्हुई में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थी।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Published: Sat, 13 Mar 2021 11:05 AM (IST)Updated: Sat, 13 Mar 2021 06:06 PM (IST)
गोरखपुर की महिला शिक्षक की बीएड डिग्री फर्जी, जानें-कहां की है निवासी
महिला शिक्षक की तरफ से किए गए फ्राड का प्रतीकात्‍मक फाइल फोटो, जेएनएन।

गोरखपुर, जेएनएन। पिपरौली ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय कोल्हुई में तैनात बर्खास्त फर्जी शिक्षिका के विरुद्ध शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारी ने थाना में तहरीर दी। गीडा पुलिस ने फर्जी अभिलेख पर नौकरी करने के आरोप में बर्खास्त शिक्षिका सायमा इस्लाम के विरुद्ध जालसाजी का केस दर्ज किया है।

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तुर्कमानपुर की रहने वाली है सायमा

खंड शिक्षा अधिकारी पिपरौली राजेश कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि सायमा इस्लाम पुत्री मोहम्मद इस्लाम मूल पता मकान नं. 717 तुर्कमानपुर थाना राजघाट पिपरौली ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय कोल्हुई में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थी। उसके खिलाफ जांच हुई तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। पता चला कि उसकी बीएड की डिग्री फर्जी है। उसके बाद विभाग के कान खड़े हो गए।

आंबेडर विश्‍वविद्यालय आगरा की थी फर्जी डिग्री

शिक्षिका ने डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से 2005 में बीएड करने का अभिलेख लगाया है। एसआइटी की जांच में बीएड की डिग्री फर्जी निकली। पता चला कि डिग्री पूनम शाक्य के नाम पर है। सायमा ने फर्जी अंकपत्र बनवाकर उस पर अपना नाम लिखवा लिया था। इसके चलते कुछ माह पहले उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। गीडा प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बर्खास्त शिक्षिका सायमा इस्लाम पुत्री मोहम्मद इस्लाम मूल पता मकान नं. 717 तुर्कमानपुर थाना राजघाट के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया है।

युवक पर जालसाजी का मुकदमा

पुलिस ने जगदीशपुर निवासी संजय उपाध्याय के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सहजनवां थाना क्षेत्र के धर्मदास पट्टी निवासी लालजी शुक्ला ने कोर्ट में वाद दाखिल किया कि संजय उपाध्याय ने भूमि देने के नाम पर उनसे रुपये लिए, लेकिन भूमि नहीं दी। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर संजय उपाध्याय के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है। 


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