Right to Information: सूचना न देने पर बेसिक शिक्षा सचिव पर लगा 25 हजार का अर्थदंड
Right to Information पदावनत शिक्षकों से जुड़ी सूचना न देने पर सूचना आयोग ने बेसिक शिक्षा सचिव पर लगा 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
गोरखपुर, जेएनएन। पदावनत शिक्षकों के संबंध मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने बेसिक शिक्षा सचिव पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश के अनुपालन के लिए आयोग ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव समेत प्रयागराज के जिलाधिकारी और कोषागार को भी पत्र लिखा है।
पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने प्रभावित शिक्षकों को पदावनत करने का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया था, लेकिन बीएसए द्वारा पदावनत आदेश स्थगित कर संबंधित शिक्षकों को नियमित रूप से अनाधिकृत भुगतान किया जाता रहा। इस संबंध में जनपद के बाल विनोद शुक्ला ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से शिकायत की थी। शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने सचिव से पांच बिंदुओं की जनसूचना मांगी थी।
उक्त प्रकरण में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा न तो सूचना उपलब्ध कराई गई और न ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखा गया, जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया और सचिव बेसिक शिक्षा पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगा दिया। आयोग ने पारित अर्थदंड की वसूली के लिए विभाग के प्रमुख सचिव समेत प्रयागराज के जिलाधिकारी और कोषाधिकारी को भी पत्र लिखा है।