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एफआइआर निरस्‍त कराने हाईकोर्ट पहुंचे दागी एआरटीओ, सुनवाई 16 को Gorakhpur News

एआरटीओ आजमगढ़ संतोष सिंह ने एफआइआर निरस्त कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया है। गोरखपुर पुलिस ने भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Tue, 11 Feb 2020 09:50 AM (IST)Updated: Tue, 11 Feb 2020 01:19 PM (IST)
एफआइआर निरस्‍त कराने हाईकोर्ट पहुंचे दागी एआरटीओ, सुनवाई 16 को Gorakhpur News
एफआइआर निरस्‍त कराने हाईकोर्ट पहुंचे दागी एआरटीओ, सुनवाई 16 को Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। ओवरलोड ट्रकों से वसूली के मामले में आरोपित बनाए गए एआरटीओ आजमगढ़ संतोष सिंह ने एफआइआर निरस्त कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया है। गोरखपुर पुलिस ने भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया। 19 फरवरी को इस प्रकरण में सुनवाई होगी।

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ओवलोड ट्रकों से वसूली में शामिल हैं 16 जिलों के अधिकारी

एसटीएफ ने 24 जनवरी को ओवरलोड ट्रकों को पार कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया था। मधुबन होटल के मालिक समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रजिस्टर, डायरी और मोबाइल बरामद किया। जिसकी जांच करने पर पता चला कि ओवरलोड ट्रकों से रुपये वसूल कर परमिट जारी करने वाले गैंग से 16 जिलों के एआरटीओ, सिपाही और कर्मचारी भी जुड़े हैं।

सभी के खिलाफ दर्ज है मुकदमा

एसटीएफ इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने बेलीपार थाने में सभी के खिलाफ जालसाजी, रंगदारी वसूलने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। एआरटीओ आजमगढ़ संतोष सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर कर एफआइआर को तथ्यहीन बताया है।

साक्ष्‍य के आधार पर होगी कार्रवाई

ओवरलोड ट्रकों से वसूली करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच में लगे एसआइटी प्रभारी/सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच चल रही है। साक्ष्य के आधार पर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

अपर सचिव ने मांगी रिपोर्ट

अपर सचिव परिवहन ने एसएसपी और एसटीएफ के अधिकारियों से ओवरलोड ट्रकों को पार कराने वाले गैंग के बारे में जानकारी मिली है। जिन लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज है उनके बारे में भी जानकारी मांगी गई है। बेलीपार थाने में दर्ज हुए एफआइआर में गोरखपुर समेत 16 जिलों के एआरटीओ, सिपाहियों व कर्मचारियों का नाम है। 


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