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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अब डीलरों के यहां भी होगा आवेदन Gorakhpur News

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार अगर निर्धारित समय के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा तो न वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र बनेगा। साथ ही न ही इसके पंजीयन का नवीनीकरण हो पाएगा।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Sat, 28 Nov 2020 04:40 PM (IST)Updated: Sat, 28 Nov 2020 06:51 PM (IST)
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अब डीलरों के यहां भी होगा आवेदन Gorakhpur News
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाहन स्वामी संबंधित डीलर के यहां भी आवेदन कर सकते हैं। डीलर आवेदन करने के साथ निर्धारित शुल्क पर नया नंबर प्लेट लगाएंगे। एक दिसंबर से नए ही नहीं पुराने सभी तरह के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है।  हालांकि, शासन ने नए नंबर प्लेट के लिए वाहन स्वामियों को राहत देते हुए समय भी निर्धारित कर दिया है। वाहन स्वामी निर्धारित समय के अंदर कभी भी नया नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार अगर निर्धारित समय के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर नंबर प्लेट नहीं लगा तो न वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र बनेगा और न ही पंजीयन का नवीनीकरण हो पाएगा। यही नहीं वाहनों का परमिट भी जारी नहीं होगा। वाहन स्वामी संबंधित डीलर के यहां आवेदन कर नया नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके अलावा मेक माई एचएसआरपी या बुक माई एचएसआरपी पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

एक अप्रैल् 2005 से पहले के पंजीकृत वाहनों पर चार माह के अंदर। एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक के पंजीकृत वाहनों पर छह माह के अंदर। एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक के पंजीकृत वाहनों पर आठ माह के अंदर। एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक के पंजीकृत वाहनों पर दस माह के अंदर।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे

होलोग्राम की सहायता से मिल जाएगी सभी जानकारी। नंबर प्लेट पर अलग से कुछ भी लिखवाना संभव नहीं। अपराध में नहीं हो सकेगा दूसरे वाहनों का उपयोग। किसी भी दशा में नहीं बदली जा सकती है नंबर प्लेट। वाहनों के जलने पर भी समाप्त नहीं होगा वाहन नंबर। रात में कैमरे के जरिये हो सकेगी वाहनों की निगरानी। अपने मन से नंबर प्लेट नहीं बदल सकते गाड़ी मालिक। चोरी या गुम होने पर एफआइआर कराना होगा अनिवार्य। एफआइआर के बाद ही जारी होगी दूसरी नई नंबर प्लेट।


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