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गोरखपुर में बैंक प्रबंधक समेत तीन पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस Gorakhpur News

कुमुद रानी पत्नी बशिष्ठ मुनि सिंह ने दो दिन पहले एसएसपी को आवेदन दिया कि पीएम ईजीपी योजना अंतर्गत सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया से 28 अगस्त को 25 लाख का लोन स्वीकृत कराया।

By Satish ShuklaEdited By: Published: Thu, 21 Nov 2019 10:00 AM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2019 10:00 AM (IST)
गोरखपुर में बैंक प्रबंधक समेत तीन पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस Gorakhpur News
गोरखपुर में बैंक प्रबंधक समेत तीन पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस Gorakhpur News

 गोरखपुर, जेएनएन। बांसगांव क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर बढऩी निवासी एक महिला के 10 लाख रुपये हड़पने के आरोप में बुधवार को सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक, उप प्रबंधक समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज किया गया।

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28 लाख का लोन हुआ था मंजूर

जानकारी के अनुसार ग्राम गोपालपुर बढऩी की कुमुद रानी पत्नी बशिष्ठ मुनि सिंह ने दो दिन पहले एसएसपी को आवेदन दिया कि पीएम ईजीपी योजना अंतर्गत सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया से 28 अगस्त को 25 लाख का लोन स्वीकृत कराया। लोन स्वीकृति के बाद पत्रावली बैंक की गोपालपुर बढऩी शाखा पर पहुंची।

ऐसे निकाला 10 लाख

कुमुद रानी नेे एक फर्म का 10 लाख  का कोटेशन शाखा प्रबंधक मिलाप चंद को दिया। इस कोटेशन को हटाकर बैंक मैनेजर ने अपने सहयोगी सचिन सिंह तथा उप प्रबंधक उच्च्वल सिंह ने कूटरचित तरीके से एक अन्य फर्म का कोटेशन लगाकर 10 लाख रुपये निकाल लिया। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बांसगांव थानाध्यक्ष को केस दर्ज कर जांच का निर्देश दिया। एसएसपी के निर्देश व पीडि़ता कुमुद रानी की तहरीर पर बांसगांव थाने में बैंक के शाखा प्रबंधक, उप प्रबंधक समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा-आरोप निराधार

सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक एलबी झा का कहना है कि बांसगांव क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर बढऩी निवासी कुमुद रानी और उनके पति बशिष्ठ मुनि सिंह ने लोन ले लिया है। लोन लेने के बाद दंपती ने हमारे बैंक के शाखा प्रबंधक मिलाप चंद के खिलाफ 10 लाख रुपये हड़पने का निराधार आरोप लगाकर केस दर्ज कराया। कुमुद रानी की तहरीर में शाखा प्रबंधक मिलाप चंद पर लगाए गए आरोपों की जांच शुरू करा दी है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर शाखा प्रबंधक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आरोप असत्य मिलने पर दंपती के खिलाफ विधिक कार्रवाई कराई जाएगी।


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