टर्नओवर का विवरण देंगी 207 इकाइयां, नहीं तो 31 के बाद हर रोज लगेगा 100 रुपये जुर्माना
खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली 207 इकाइयों को पिछले वित्तीय वर्ष के टर्न ओवर का विवरण देने को कहा गया है। इसके लिए पोर्टल पर डी एक फार्म आनलाइन भरना होगा। 207 में से अब तक 29 इकाइयों की ओर से सूचना दी जा चुकी है।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता : जिले में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली 207 इकाइयों को पिछले वित्तीय वर्ष के टर्न ओवर का विवरण देने को कहा गया है। इसके लिए पोर्टल पर डी एक फार्म आनलाइन भरना होगा। 207 में से अब तक 29 इकाइयों की ओर से सूचना दी जा चुकी है। 172 इकाइयों ने अभी भी सूचना नहीं दी है। 31 अक्टूबर के बाद सूचना देने पर रोज 100 रुपये जुर्माना देना होगा और 31 दिसंबर के बाद उत्पाद बनाने का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
वार्षिक टर्नओवर की सूचना आनलाइन देने काे कहा गया
खाद्य सुरक्षा एव औषधि प्रशासन विभाग की ओर से बेकरी, नमकीन आदि खाद्य पदार्थ बनाने वाली उत्पादन इकाइयों को पत्र लिखकर वार्षिक टर्न ओवर की सूचना डी एक फार्म पर आनलाइन देने को कहा गया है। इसमें इकाइयों को पिछले वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादन एवं कुल बिक्री का विवरण देना होगा। इसके अतिरिक्त कई अन्य सूचनाएं भी मुहैया करानी होंगी।
वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड करनी होगी सूचना
यह सूचना वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड करनी होगी। अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया कि निर्माण करने वाले सभी खाद्य कारोबारियों को टर्न ओवर का विवरण निर्धारित समय से देना होगा। अभी तक बहुत कम संख्या में यह विवरण अपलोड किया गया है। समय से विवरण न देने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने लिए दो नमूने
नवरात्र के मद्देनजर फलाहारी खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन के निर्देश पर बुद्ध विहार पार्ट सी स्थित कृष्ण सुपर बाजार से फलाहारी आटा जबकि जायसवाल प्रोविजन से एक फलाहारी नमकीन का नमूना लिया गया। अभिहित अधिकारी ने बताया कि दोनों नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।