रूस के नागरिक को हुई 10 वर्ष की सजा, नेपाल से यह सामान लेकर आया था भारत Gorakhpur News
भारत-नेपाल सीमा पर अवैध रूप से चरस के साथ पकड़े गए रूसी नागरिक को 10 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
गोरखपुर, जेएनएन। भारत-नेपाल सीमा पर अवैध रूप से चरस के साथ पकड़े गए रूसी नागरिक को महराजगंज में अपर सत्र न्यायाधीश ललित नरायण झा ने 10 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त डोनियर विल्डोनो महराजगंज की जेल में बंद है।
सोनौली थाने पर तैनात उप निरीक्षक राज प्रकाश सिंह ने भारत-नेपाल सीमा पर जांच के दौरान रूस के डोनियर विल्डोनो पुत्र रुस्तम मकान नंबर 90-ए -15 गली वोस्टोनिया जिला कजन टेटेरुसिया रूस को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई थी। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता की ओर से दर्जनों गवाहों को पेश कर सजा की मांग की गई। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सजा के साथ जुर्माने से दंडित किया है।
छह बोरी कनाडियन मटर के साथ तीन गिरफ्तार
उधर, महराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ ढाला पर छह बोरी कनाडियन मटर समेत तीन बाइक चालक पर कस्टम अधिनियम का केस दर्ज कर पुलिस कस्टम विभाग के अधिकारी को सौंप दिया। लक्ष्मीपुर चौकी प्रभारी गंगाराम यादव अपने हमराहियों के साथ जंगल के तरफ गश्त पर जा रहे थे। जैसे ही कोल्हुआ ढाला पर पंहुचे थे कि तीन बाइक चालक विदेशी मटर लेकर आ गए। पूछताछ में शिवकुमार थाना नौतनवा, कृष्णा यादव कुल्हवा थाना नौतनवा व कमलेश भगवानपुर सोनौली का रहने वाला बताया। पुरंदपुर पुलिस ने तीनों पर कस्टम अधिनयम का केस दर्ज कर कस्टम विभाग के अधिकारी को सौंप दिया। एसओ पुरंदरपुर शाह मोहम्मद का कहना है कि तीनों पर कस्टम अधिनयम के तहत केस दर्ज कर विभागीय अधिकारी को सौंप दिया गया है।