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मां की हत्या करने वाले को दस वर्ष का कारावास

गया। इलाज के दौरान संवारी देवी की मौत हो गई। एएसजे रनवीर सिंह ने अभियुक्त अशोक कुमार को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 10:46 PM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 10:46 PM (IST)
मां की हत्या करने वाले को दस वर्ष का कारावास
मां की हत्या करने वाले को दस वर्ष का कारावास

गोंडा : पैसा मांगने से मना करने पर मां की हत्या करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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मामला नवाबगंज थानाक्षेत्र के ग्राम कनकपुर पूरे पंडित का है। सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दान बहादुर सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने चार मई 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उनकी मामी संवारी देवी बेटे अशोक कुमार के साथ पूरे पंडित गांव में रहती थीं। घटना के दिन अशोक मां से पैसे मांग रहा था, मना करने पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान संवारी देवी की मौत हो गई। एएसजे रनवीर सिंह ने अभियुक्त अशोक कुमार को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।


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