Move to Jagran APP

दुष्कर्म के आरोपित को दस साल की सजा

संसू, गोंडा: परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले की

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Feb 2019 09:00 AM (IST)Updated: Wed, 06 Feb 2019 09:00 AM (IST)
दुष्कर्म के आरोपित को दस साल की सजा
दुष्कर्म के आरोपित को दस साल की सजा

संसू, गोंडा: परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रताप ¨सह ने आरोपित को दस साल की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार ¨सह ने बताया कि दस अक्टूबर 2016 को परसपुर थाने में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि 9 अक्टूबर की शाम को करीब साढ़े पांच बजे जब वह घर पर अकेली थी तो विपक्षी ने घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब इसका विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपित ने उसकी पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी तक दी। इसके बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद आरोपित विनोद ¨सह को दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.