दुष्कर्म के आरोपित को दस साल की सजा
संसू, गोंडा: परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले की
संसू, गोंडा: परसपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रताप ¨सह ने आरोपित को दस साल की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार ¨सह ने बताया कि दस अक्टूबर 2016 को परसपुर थाने में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि 9 अक्टूबर की शाम को करीब साढ़े पांच बजे जब वह घर पर अकेली थी तो विपक्षी ने घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब इसका विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपित ने उसकी पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी तक दी। इसके बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद आरोपित विनोद ¨सह को दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।