Gonda: हाइकोर्ट का निर्देश-कूड़ा डंपिंग ग्राउंड तलाशने में मदद करें डीएम, होटल मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
Gonda News क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कूड़ा डंप करने वालों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। सदर तहसील के सर्वेश कुमार मिश्र ने गांव से कूड़ा डंपिंग हटाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका लखनऊ हाइकोर्ट में दाखिल की है।
गोंडा, जागरण संवाददाता। शहर से सटे गांव में कूड़ा डंंप करने के साथ ही जलाने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। ऐसा करने वाले होटल मालिकों के खिलाफ क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम को कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन तलाशने में नगर पालिका की मदद करने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।
सदर तहसील के पूरेशिवाबख्तावर गांव के सर्वेश कुमार मिश्र ने गांव से कूड़ा डंपिंग हटाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका लखनऊ हाइकोर्ट में दाखिल की थी। याची की ओर से अधिवक्ता गणेशनाथ मिश्र ने कहा कि नगर पालिका रायल पैलेस और ड्रीम पैलेस की दो इमारतों के बीच कूड़ा डंप कराती है। कूड़ा 24 घंटे जलता रहता है, इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ ही लोगों में विभिन्न बीमारियां होने का खतरा है।
हाईकोर्ट ने नौ सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी थी। वहीं, नगर पालिका से भी कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 15 सितंबर को मामले की सुनवाई की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि पूरे शिवाबख्तावर गांव में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया।
ड्रीम पैलेस व रायल पैलेस होटल परिसर में बोर्ड के सदस्यों को जाने की अनुमति नहीं दी गई। परिणामस्वरूप टीम इन दो बारात घरों से निकलने वाले कचरे की मात्रा और प्रकृति का आंकलन नहीं कर सकी। हाईकोर्ट ने संबंधित होटल मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया है। नगर पालिका परिषद के अधिवक्ता एएम त्रिपाठी और एससी कशिश ने कहा कि नगर पालिका परिषद के अधिकारी उपयुक्त भूमि का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए 14 सितंबर को एक विज्ञापन भी निकाला गया है।
जैसे ही भूमि उपलब्ध कराई जाती है, नगर पालिका परिषद साइट को स्थानांतरित करने के लिए उचित कदम उठाएगी। हाइकोर्ट ने भूमि तलाशने में डीएम गोंडा को मदद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि डीएम किसी भी ग्रामसभा में भूमि की उपलब्धता के लिए कर्मचारियों से सर्वे कराएंगे। यह कार्य एक माह में पूरा हो जाना चाहिए। नगर पालिका कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में कचरा जलाएगी नहीं बल्कि, उसका उचित निस्तारण करेगी।