गोंडा में डाक टिकट में 72 हजार की हेराफेरी में कार्रवाई, असिस्टेंट कैशियर को सात साल की सजा
गोंडा में 26 साल पुराने डाक टिकट हेराफेरी मामले में पूर्व सहायक खजांची रामतेज पांडेय को सात साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

डाक टिकट में 72 हजार की हेराफेरी में सहायक खजांची को सात वर्ष का कारावास।
HighLights
गोंडा में 26 साल पुराने डाक टिकट हेराफेरी मामले में सजा।
पूर्व सहायक खजांची रामतेज पांडेय को सात साल की कैद।
72 हजार रुपये की हेराफेरी और 25 हजार का जुर्माना।
संवाद सूत्र, गोंडा। 26 वर्ष पूर्व डाक टिकट में 72 हजार रुपये की हेराफेरी के मामले में न्यायालय ने सहायक खजांची को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघर में सहायक खजांची प्रथम के पद पर सोम प्रकाश जायसवाल कार्यरत थे।
उन्होंने 22 सितंबर 2000 को 10 रुपये मूल्य वर्ग के डाक टिकटों का एक पैकेट खोलकर जांच की तो उसमें 10 रुपये मूल्य वर्ग के डाक टिकटों की 13 शीट ऊपर, सात शीट नीचे और बीच में एक रुपये मूल्य वर्ग के डाक टिकटों की 180 शीट पाई गईं।
इस प्रकार पैकेट में कुल 28 हजार रुपये मूल्य के डाक टिकट ही पाए गए, जबकि पैकेट में एक लाख रुपये मूल्य के डाक टिकट होने चाहिए थे। जांच में 72 हजार रुपये के डाक टिकट कम पाए गए।
विभागीय जांच के दौरान सहायक खजांची प्रथम सोम प्रकाश जायसवाल द्वारा अपने बयान में बताया गया कि उक्त पैकेट उन्हें तीन जुलाई 2000 को तत्कालीन सहायक खजांची रामतेज पांडेय से बंद हालत में चार्ज के रूप में प्राप्त हुआ था।
विभागीय जांच में डाक टिकटों के स्टांप रजिस्टर की जांच करने पर यह भी पाया गया कि विभिन्न मूल्य वर्ग के डाक टिकटों के अवशेष में अनियमित रूप से हेरफेर किया गया था और बिना किसी प्राप्ति, प्रेषण या बिक्री के डाक टिकटों के मूल्य वर्ग के अवशेष में परिवर्तन किया गया था।
साल 2021 में इस मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कोतवाली नगर पुलिस ने विवेचना की और पुख्ता सबूत मिलने पर आरोपित सहायक खजांची रामतेज पांडेय निवासी ग्राम शाहजोत थाना कटरा बाजार के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने दोषित रामतेज पांडेय को दंडित किया।
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