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एसएमसी के सदस्यों को कराएंगे अधिकारों का ज्ञान

स्कूल में बैठक कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि एसएमसी के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वह विद्यालय विकास से जुड़ा काम बेहतर ढंग से कर सकें। शिक्षकों को हर माह बैठक कराने के निर्देश दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Mar 2020 08:31 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 08:31 PM (IST)
एसएमसी के सदस्यों को कराएंगे अधिकारों का ज्ञान
एसएमसी के सदस्यों को कराएंगे अधिकारों का ज्ञान

गोंडा : बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों के बेहतर संचालन को लेकर विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) गठित की है। विद्यालय विकास से जुड़े काम एसएमसी के माध्यम से ही कराए जाते हैं। शासन एसएमसी के खातों में ही धनराशि भेजता है। सदस्यों को उनके अधिकार बताए जाएंगे।

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एसएमसी 11 अभिभावकों की 15 सदस्यीय समिति होती है। इसमें स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावक अपने बीच के 11 लोगों को चुनते हैं। चार पदेन सदस्य नामित किए जाते है, जिसमें प्रधानाध्यापक, लेखपाल, स्वास्थ्य कर्मी, ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। 50 फीसद महिलाएं होती हैं। सभी जातियों व कक्षाओं का प्रतिनिधित्व होता है। स्कूल के विकास से जुड़े काम समिति को ही करना होता है लेकिन, उनको अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। इनको प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। जिससे वह स्कूलों की सूरत बदलने में बेहतर ढंग से योगदान दे सकें। हर महीने स्कूल में बैठक कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि एसएमसी के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वह विद्यालय विकास से जुड़ा काम बेहतर ढंग से कर सकें। शिक्षकों को हर माह बैठक कराने के निर्देश दिए गए हैं।


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