मां की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास
गोंडा अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ परवेज अहमद ने मां की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गोंडा : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ परवेज अहमद ने मां की हत्या करने के आरोपित को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला छपिया थाना क्षेत्र का है।
अपर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामभुवाल पांडेय के अनुसार वादी रामसूरत निवासी वीरपुर थाना छपिया ने आठ जून 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि उसका बेटा सुभाष, मां राजी देवी को अनायास डंडे से मारने लगा। जब वह बेटी के साथ छुड़ाने पहुंचे तो उनको भी मारा। शोर सुनकर ग्रामीण आ गए तो सुभाष भाग गया। उसके मारने-पीटने के कारण पत्नी राजी देवी की मौत हो गई थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।