पूर्व मंत्री व एमएलसी समेत सात के खिलाफ महामारी एक्ट के उल्लंघन का मुकदमा
प्रतिबंध के बावजूद सपा कार्यकर्ताओं की मीटिग करने का लगाया गया आरोपबहराइच निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर नगर कोतवाली में दर्ज हुई एफआइआर
गोंडा : कोरोना नामक महामारी के संक्रमण के दौरान रोक के बावजूद सपा कार्यकर्ताओं की मीटिग करने के मामले में पूर्व मंत्री पंडित सिंह व विधान परिषद सदस्य समेत सात के खिलाफ नगर कोतवाली में महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बहराइच जिले के ग्राम तिगाई अवस्थीपुरवा फखरपुर निवासी सुभाष अवस्थी ने नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि इस देश में कोरोना महामारी का संकट है। इससे बचने के लिए भारत सरकार ने राजनैतिक कार्यक्रमों, मीटिग व सभा पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा जिले में प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर रखी है। इसके बावजूद सपा जिलाध्यक्ष आनंदस्वरूप उर्फ पप्पू यादव ने 15 जून को शहर के सूरज होटल के हाल में कार्यकर्ता बैठक की। सुभाष अवस्थी के मुताबिक बैठक का नेतृत्व पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, एमएलसी महफूज खां, पूर्व ब्लॉक प्रमुख साबिर अली, जिला सचिव राजेश दीक्षित व सपा नेता सूरज सिंह ने सामूहिक रूप से किया। एक छोटे से हाल में सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता कई घंटे तक मौजूद रहे। मामले में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही होटल को सील करने की मांग की गई थी। सुभाष दीक्षित की तहरीर पर नगर कोतवाली में पूर्व मंत्री समेत सात के खिलाफ नामजद व सैकड़ों अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने व एपेडमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी पुष्टि नगर कोतवाली आलोक राव ने की है। सपा जिलाध्यक्ष आनंद स्वरूप उर्फ पप्पू यादव का कहना है कि सीमित कार्यकर्ताओं के साथ शारीरिक दूरी का ध्यान रखकर बैठक की गई थी। राजनीति से प्रेरित होकर मुकदमा दर्ज कराया गया है।