दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 14 साल की सजा
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गोंडा: कोतवाली नगर के एक गांव में सात वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र कुमार पांडेय ने सजा सुनाई है। मामले में आरोपित को 14 साल की सजा के साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2017 में 20 नवंबर को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि वह रिक्शा चलाकर गुजर बसर करता है। शहर के एक मुहल्ले में वह किराए के मकान में रह रहा था। 19 नवंबर को जब वह घर वापस आ रहा था तभी, रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह रात रहने के लिए जगह खोज रहा था। इस पर वह उसे अपने घर ले आया। आरोप है कि रात में उस व्यक्ति ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की निगरानी डीआइजी डॉ. राकेश सिंह व एसपी राजकरन नैय्यर द्वारा की जा रही थी। उनके निर्देश पर मामले से संबंधित गवाहों को पुलिस ने समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र कुमार पांडेय ने बिहार के भागलपुर जिले के थाना वीरपुर के झबड़ापुर निवासी लक्ष्मण को 14 साल की सजा सुनाई है।