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गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की सजा

डॉ0 मधु गैरोला मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि टीबी का इलाज करा रहे प्रत्येक मरीज को उपचार के दौरान “निक्षय पोषण-योजना के तहत सरकार द्वारा 500 रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में दी जा रही है 7 जिले में अभी तक 4153 टीबी मरीजों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है 7 जिला कार्यक्रम समन्वयक विवेक सरन ने बताया कि ए0सी0एफ0 के दौरान जो भी मरीज खोजे जायेंगे उनका 24 से 4

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Oct 2019 10:23 PM (IST)Updated: Thu, 10 Oct 2019 06:23 AM (IST)
गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की सजा
गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की सजा

गोंडा: तीन साल पहले एक महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में फैसला आया है। जनपद न्यायाधीश ने इस प्रकरण में एक आरोपित को पांच साल की सजा सुनाई है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला ने बताया कि वजीरगंज थाने के हथिनाग गांव निवासी सूर्यलाल चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई। वादी का कहना था कि उसकी मां सावित्री देवी करीब पांच साल पहले से गुदड़ी चौहान के साथ बतौर पति-पत्नी रह रही थी। 11 मई 2016 को गुदड़ी चौहान ने उसकी मां सावित्री देवी की बेंत से पिटाई कर दी। इसके बाद मां भागकर उसके पास आ गई। गुदड़ी का बड़ा लड़का मुन्ना उसके घर आया। मां को समझा बुझाकर वह ले गया। आरोप है कि 12 मई को गुदड़ी ने दोबारा से उसकी मां की पिटाई की, जिससे उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश राघवेंद्र ने की। उन्होंने आरोपित गया प्रसाद उर्फ गुदड़ी चौहान को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।


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