गैर इरादतन हत्या के मामले में दस वर्ष की सजा
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गोंडा: गैर इरादतन हत्या के एक मामले में जिला जज पीके गुप्ता ने फैसला सुनाया है। इसमें आरोपित को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ल ने बताया कि कौड़िया थाना क्षेत्र में पांच सितंबर 2013 को जमथरा गांव के रमेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि उसके चचेरे भाई गुलहे उर्फ राजेंद्र व विपक्षी राजितराम शराब पीने के बाद आपस में कहासुनी व झगड़ा किए। इसके बाद जब गुलहे घर जा रहा था तो, विपक्षी ने रास्ते में उसके साथ मारपीट की। चाकू से हिमला भी किया। घायल को अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज पीके गुप्ता ने आरोपित राजितराम को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।