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दुष्कर्म के दो मामलों में पांच को सजा

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By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Nov 2019 09:20 PM (IST)Updated: Sun, 17 Nov 2019 06:04 AM (IST)
दुष्कर्म के दो मामलों में पांच को सजा
दुष्कर्म के दो मामलों में पांच को सजा

गोंडा: दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया है। एक मामले में दो आरोपितों को दस साल व एक अन्य मामले में तीन आरोपितों को बीस-बीस साल की सजा सुनाई गई है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय ने बताया कि मनकापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 मई 2017 में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रनवीर सिंह ने आरोपित राम भवन, जवाहर व इंद्रजीत को बीस-बीस साल की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह के मुताबिक वर्ष 2015 में कटरा बाजार थाने में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि एक किशोरी के साथ एक युवक ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। छह माह तक दुष्कर्म करने के बाद अपने मित्र को भी इस कृत्य में शामिल कर लिया। शिकायत पर आरोपितों ने घर से किशोरी के अपहरण का प्रयास किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र कुमार पांडेय ने आरोपित सुरेंद्र उर्फ बब्लू, राजा को दस-दस साल की सजा सुनाई है।


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