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100 क्विटल से अधिक धान नहीं बेच पाएगा बटाईदार किसान

जागरण संवाददाता गाजीपुर सरकारी क्रय केंद्र पर बटाईदार किसान 100 क्विटल से अधिक धान नह

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 07:18 PM (IST)Updated: Sun, 18 Oct 2020 07:18 PM (IST)
100 क्विटल से अधिक धान नहीं बेच पाएगा बटाईदार किसान
100 क्विटल से अधिक धान नहीं बेच पाएगा बटाईदार किसान

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : सरकारी क्रय केंद्र पर बटाईदार किसान 100 क्विटल से अधिक धान नहीं बेच सकेंगे। यही नियम अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों के लिए भी है। उनके लिए शासन ने अलग से गाइड लाइन जारी की है। यह भी शर्त है कि बटाईदार किसान खेत मालिक के गांव का या सटे गांव का होना चाहिए, तभी उसका धान खरीदा जाएगा। इसके लिए उसे वोटर आइडी, आधार कार्ड व लेखपाल द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा कृषक बटाईदार के बीच लिखित सहमति, जो लेखपाल से सत्यापित हो, देना होगा। बटाईदार किसान को पंजीकरण करना होगा तभी भुगतान उसके खाते में भेजा जाएगा।

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धान क्रय केंद्र के प्रमुख नियम

1- किसान भाईयों को खाद्य विभाग की वेबसाइट पर अपना आनलाइन पंजीकरण स्वयं कराना है।

2- आधार एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद पंजीयन फाइनल लाक होगा।

3- कृषक यदि 100 क्विटल से अधिक धान बेचना चाहता है, तो सत्यापन होगा।

4- चकबंदी गांव के किसानों का धान शत प्रतिशत उपजिलाधिकारी द्वारा आनलाइन सत्यापन के उपरान्त ही खरीदा जायेगा।

5- खरीद के समय कृषक को पंजीकरण के समय दर्ज विवरण के संबंध में सभी मूल अभिलेख खरीद के समय प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

6- सीबीबीएस युक्त बैंक खाते का विवरण दें। आईएफएससी कोड में विशेष सतर्कता बरतें।

7- यदि कोई किसान बिना पंजीकरण के केंद्र पर आता है, तो एजेंसी के जिला स्तरीय अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी के सहयोग से पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए 24 घंटे में सत्यापन कराकर खरीद करेंगे।

8- कृषक का धान गीला व गंदा होने पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा, बल्कि उसे केंद्र पर सुखाने एवं साफ करने का मौका दिया जायेगा।

9- यदि गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है, पानी है तथा किसान संतुष्ट नहीं है तो वह तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के यहां अपील कर सकता है।

10- अस्वीकृत करने पर रिजेक्शन रजिस्टर में धान विक्रेता का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, धान की मात्रा व अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा।

11- संयुक्त परिवार की स्थिति में कोई एक खाता धारक अन्य सह खाता धारकों की सहमति से उनकी तरफ से पंजीकरण करा धान विक्रय कर सकेंगे।

12- सप्ताह में दो दिन, प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार सीमांत (एक हेक्टेयर तक) व लघु (एक से दो हेक्टेयर) तक आरक्षित रखे जायेंगे।

13- केंद्र पर धान की उतराई, छनाई व सफाई का कार्य कृषक स्वयं कर सकेगें। यदि केंद्र पर यह कार्य श्रमिकों (केंद्र पर उपलब्ध) द्वारा किया जाता है, तो कृषक श्रमिक से वार्ता के अनुरूप अथवा अधिकतम 20 रुपये प्रति क्विटल की दर से कृषक भुगतान करेंगे।

14- भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात यथा सम्भव 72 घंटे के अंदर।

: पिछले दो वर्ष से बटाईदार व अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों को भी सरकारी क्रय केंद्र पर अपना धान बेचने की सुविधा दी जा रही है लेकिन वह 100 क्विटल से अधिक धान नहीं बेच सकते हैं। धान बेचने के लिए उन्हें ही आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। खरीद 15 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। - रतन कुमार शुक्ल, जिला खाद्य विपणन अधिकारी।


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