जिला न्यायालय के आदेश पर स्थगित हुई पुनर्मतगणना
कासिमाबाद (गाजीपुर) : एसडीएम कोर्ट के आदेश पर 17 दिसंबर को कासिमाबाद ब्लाक के महाराणा प्रताप सभागार में होने वाली बिरनो ब्लाक के ग्राम पंचायत हरिहरपुर के प्रधान पद चुनाव की पुनर्मतगणना जिला न्यायालय के देश पर स्थगित कर दी गई। इससे प्रशासन की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। पुनर्मतगणना की मांग करने वाला पक्ष निराश वापस लौट गया।
जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर) : एसडीएम कोर्ट के आदेश पर 17 दिसंबर को कासिमाबाद ब्लाक के महाराणा प्रताप सभागार में होने वाली बिरनो ब्लाक के ग्राम पंचायत हरिहरपुर के प्रधान पद चुनाव की पुनर्मतगणना जिला न्यायालय के देश पर स्थगित कर दी गई। इससे प्रशासन की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। पुनर्मतगणना की मांग करने वाला पक्ष निराश वापस लौट गया। क्षेत्र में पूरे दिन इसकी चर्चा होती रही।
हरिहरपुर ग्राम पंचायत के पुनर्मतगणना का आदेश कासिमाबाद उपजिलाधिकारी मंशाराम वर्मा ने 12 दिसंबर को निगरानी न्यायालय के निर्देश पर दिया था। इसमें याचिकाकर्ता रामकिशुन ने नियत प्राधिकारी पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा-22 'ग' के अंतर्गत याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि मतगणना में धांधली कर दो मतों से मुन्नी देवी को विजेता घोषित कर दिया गया था। इस चुनाव में प्रधान पद के कुल 11 उम्मीदवार थे। इस पर 17 दिसंबर को ब्लाक स्थित महाराणा प्रताप सभागार में पुनर्मतगणना करने की तैयारी थी। मतगणना को देखते हुए ब्लाक मुख्यालय पर सुबह से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। बड़ी संख्या में दोनों पक्षों के समर्थक पहुंच गए थे। जैसे ही उन्हे मतगणना स्थगित होने की सूचना मिली वापस अपने गांव लौट गए। इसकी जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी मंशाराम वर्मा ने बताया कि हरिहरपुर की ग्राम प्रधान मुन्नी देवी ने जिला न्यायालय में निगरानी दाखिल की है। जिसके कारण जिला न्यायालय ने मतगणना की पत्रावलियां मंगवाई है।