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निजी अस्पताल संचालक समेत पांच को अवर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश

जासं गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दुर्गेश की अदालत ने सोमवार को एक निजी अस्पताल के संचालक डा. राजेश सिंह समेत पांच को एक सप्ताह के अंदर अवर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Dec 2019 07:53 PM (IST)Updated: Mon, 09 Dec 2019 07:53 PM (IST)
निजी अस्पताल संचालक समेत पांच को अवर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश
निजी अस्पताल संचालक समेत पांच को अवर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश

जासं, गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दुर्गेश की अदालत ने सोमवार को एक निजी अस्पताल के संचालक डा. राजेश सिंह समेत पांच को एक सप्ताह के अंदर अवर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि उनके उपस्थित न होने की दशा में अवर न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे अभियुक्त गण के उपस्थिति के संबंध में विधिक कार्रवाई कर सकता है।

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बीते 18 अप्रैल वर्ष 2015 की रात के करीब एक बजे उक्त अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज को चढ़ रहा पानी का बोतल खत्म हो गया था। इस पर परिजन राजेश यादव डाक्टर को बुलाने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। दूसरे दिन राजेश का शव सड़क मिला था। परिजनों ने डाक्टर राजेश सिंह व डाक्टर अनुपमा सिंह सहित तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचना के बाद पुलिस द्वारा लगाई गई अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ परिजनों ने सीजेएम न्यायालय में वाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। तत्कालीन सीजेएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा लगाई गई अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और हत्या का दोषी पाते हुए पांचों आरोपितों को तलब कर लिया था। न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध डा. राजेश सिंह ने जिला जज के न्यायालय में निगरानी दाखिल किया। उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने निगरानी को अस्वीकार करते हुए सीजेएम के आदेश को बहाल रखने के साथ ही एक सप्ताह के अंदर पांचों आरोपितों को अवर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।


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