Move to Jagran APP

10 हजार से अधिक पोखरियों, तालाबों से हटेगा अवैध कब्जा

जासं गाजीपुर तालाब पोखरी खलिहान व चारागाह आदि पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। शासन ने अवैध कब्जे से मुक्त कराने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। इस क्रम में जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने अपर जिलाधिकारी सभी उपजिलाधिकारी व सभी क्षेत्राधिकारियों को पत्रप्रेषित कर अवैध कब्जे को हटवाने का निर्देश जारी किया है। इससे संबंधित कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Jun 2020 05:43 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 05:43 PM (IST)
10 हजार से अधिक पोखरियों, तालाबों से हटेगा अवैध कब्जा
10 हजार से अधिक पोखरियों, तालाबों से हटेगा अवैध कब्जा

फोटो: 1 सी। जासं, गाजीपुर : तालाब, पोखरी, खलिहान व चारागाह आदि पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। शासन ने अवैध कब्जे से मुक्त कराने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। इस क्रम में जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने अपर जिलाधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी व सभी क्षेत्राधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अवैध कब्जे को हटवाने का निर्देश जारी किया है। इससे संबंधित कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

loksabha election banner

जिले में 10 हजार से अधिक पोखरियों, तालाबों व चारागाह आदि की जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस भूभाग का लाभ पूरे समुदाय को मिलना चाहिए लेकिन महज कुछ लोग इस पर कब्जा जमाकर निजी उपयोग में ले रहे हैं जिससे पूरे समुदाय को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं सरकारी परियोजनाओं के लिए भी भूमि की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि फसली वर्ष 1359 (सन 1952) की प्रास्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, खलिहान, चारागाह, आदि आरक्षित श्रेणी की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को हटवाकर तत्काल उन्हे मूलस्वरूप में लाये जाने के साथ ही निर्धारित प्रारूप पर कृत कार्रवाई की जाए। इसके बाद इसकी सूचना 30 जून तक राजस्व परिषद के पोर्टल पर अपलोड करें। इसके लिए सभी अधिकारी कार्रवाई करने के बाद 29 जून तक अपनी आख्या प्रस्तुत करें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.