स्थानीय कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे मोहन राठौर
गाजीपुर : भोजपुरी गायक मोहन राठौर ने कहा कि स्थानीय कोर्ट ने पत्नी के भरण-पोषण का भत्ता देने के अलावा जो खर्च देने का आदेश दिया है। वे इसकी भरपाई करने में सक्ष्म नहीं हैं इसलिए इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। भोजपुरी गायक बडी बाग स्थित अष्टभुजी कालोनी में मंगलवार को पत्रकारों से मुखातिब थे।
जासं, गाजीपुर : भोजपुरी गायक मोहन राठौर ने कहा है कि स्थानीय कोर्ट ने पत्नी के भरण-पोषण का भत्ता देने के अलावा जो खर्च देने का आदेश दिया है वह इसकी भरपाई करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। भोजपुरी गायक बड़ी बाग स्थित अष्टभुजी कालोनी में मंगलवार को पत्रकारों से मुखातिब थे।
उन्होंने कहा कि अप्रैल में उन्होंने पत्नी निर्मला राठौर से तलाक का मुकदमा दाखिल किया था। इसका निर्णय सुनाते हुए स्थानीय फेमिली कोर्ट ने भरण-पोषण के लिए 15 हजार प्रतिमाह, वहीं ब्लड कैंसर से पीड़ित बेटी के इलाज के लिए 25 हजार, दूसरी पुत्री के लिए पांच हजार तथा वाद खर्च दस हजार रुपये एक मुश्त अप्रैल 2018 से लेकर अब तक देने का आदेश दिया है। इतनी बड़ी रकम देना उनके वश की बात नहीं है। ऐसी हालत में वह अपनी फरियाद हाईकोर्ट में करेंगे। उन्होंने कहा कि वह अपनी पुत्री का इलाज और उसका खर्च उठाने को तैयार हैं लेकिन अपनी पत्नी को खर्चा उठाने एवं साथ रहने को तैयार नहीं हैं।